अपडेटेड 12 September 2024 at 15:52 IST
निलंबित IAS पूजा खेडकर की UPSC उम्मीदवारी रद्द होने का मामला पहुंचा HC,कोर्ट ने भेजा नोटिस
बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेदकर की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने UPSC की याचिका पर निलंबित ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को नोटिस जारी किया है।
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Pooja Khedkar News: बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेदकर की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने UPSC की याचिका पर निलंबित ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को करेगी। UPSC ने याचिका दायर कर दावा किया कि पूजा खेडकर ने अपनी याचिका में गलत दावा किया था कि उसे उम्मीदवारी रद्द करने का आदेश नहीं दिया गया था
UPSC ने याचिका में कहा कि उनकी उम्मीदवारी रद्द करने के संबंध में उन्हें उनकी पंजीकृत मेल ID पर सूचित किया गया था, दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष उसने गलत दलील दी थी।
UPSC ने पूजा खेडकर के खिलाफ लिया था एक्शन
पिछले महीने UPSC ने पूजा खेडकर के खिलाफ कई कार्रवाई की थी, जिसमें फर्जी पहचान के आधार पर सिविल सेवा परीक्षा में प्रयास करने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करना भी शामिल था। दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। 31 जुलाई को UPSC ने पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया।
पूजा खेडकर ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया
हालांकि पिछले दिनों पूजा खेडकर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उनके चयन और नियुक्ति के बाद यूपीएससी के पास उन्हें अयोग्य ठहराने का अधिकार नहीं है। उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई सिर्फ केंद्र के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की तरफ से ही की जा सकती है। यूपीएससी के फर्जी दस्तावेजों और धोखाधड़ी के आरोपों का खंडन करते हुए पूजा खेडकर ने 4 पन्नों के जवाब में दावा किया कि उन्होंने 2012 से 2022 तक ना तो अपना पहला नाम और उपनाम बदला है, ना ही आयोग के सामने अपने नाम में हेरफेर किया है या गलत जानकारी दी है। पूजा खेडकर ने अपनी याचिका में जवाब दाखिल किया था, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत मांगी गई थी।
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Published By : Ritesh Kumar
पब्लिश्ड 12 September 2024 at 14:00 IST