अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगा कफ सिरप, स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय का बड़ा ऐलान, ड्रग्स रूल्स में बदलाव के बाद नोटिफिकेशन जारी

देशभर में अब कफ सिरप समेत विभिन्न औषधीय सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य होगी। केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन करते हुए सिरप की ओवर-द-काउंटर (OTC) बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है।

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The Tamil Nadu Health Department said the company had been officially shut down after its investigation of toxic contaminants, specifically Diethylene Glycol, in their cough syrup, Coldrif.
अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगा कफ सिरप, स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय का बड़ा ऐलान, ड्रग्स रूल्स में बदलाव के बाद नोटिफिकेशन जारी | Image: Republic

देशभर में अब कफ सिरप समेत विभिन्न औषधीय सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य होगी। केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन करते हुए सिरप की ओवर-द-काउंटर (OTC) बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। नए नियम लागू होने के बाद फार्मेसी से सिरप खरीदने के लिए पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी प्रिस्क्रिप्शन दिखाना जरूरी होगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बाबत एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत अब बिना प्रिस्क्रिप्शन कफ सिरप नहीं मिलेगा। इस संशोधन के तहत ड्रग्स रूल्स, 1945 की अनुसूची K (Schedule K) के सीरियल नंबर 13 के आइटम नंबर (7) से सीरप (Syrups) शब्द को हटा दिया गया है। अनुसूची K में उन दवाओं की कैटेगरीज की लिस्ट है जिन्हें कुछ खास शर्तों के साथ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के चैप्टर IV के कुछ प्रावधानों से छूट मिली हुई है। लिस्ट से सीरप को हटाने के बाद अब ऐसी दवाएं लागू रेगुलेटरी जरूरतों के दायरे में आ जाएंगी।

नोटिफिकेशन में क्या कहा गया?

नोटिफिकेशन के मुताबिक, केंद्र सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 12 और 33 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन किया है। नोटिफिकेशन में लिखा है, "इन नियमों को ड्रग्स (पांचवां संशोधन) नियम, 2026 कहा जाएगा। ये ऑफिशियल गजट में इनके पब्लिश होने की तारीख से लागू होंगे।"

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बच्चों की मौत के मामलों के बाद लिया गया फैसला

सरकार का यह कदम ऐसे समय आया है जब मध्य प्रदेश और राजस्थान में दूषित कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के मामलों ने दवाओं की गुणवत्ता और निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। इन घटनाओं के बाद सिरप के निर्माण और बिक्री पर कड़े नियंत्रण की मांग तेज हो गई थी।

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जनता से सुझाव लेने के बाद लागू हुआ संशोधन

इस संशोधन का मसौदा 30 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था, जिस पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। सरकार ने कहा कि प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद अंतिम संशोधन अधिसूचित किया गया।

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Published By:
 Ankur Shrivastava
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