BJP MP बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण मामले में कोर्ट ने पूरी की सुनवाई, 15 मार्च को आएगा फैसला

राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आज सुनवाई पूरी कर ली है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी।

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Brij Bhushan Sharan Singh
WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह | Image: PTI

पिछले एक साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप मीडिया की सुर्खियों में बने हैं। इन आरोपों के चलते बृजभूषण सिंह को कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। इस मामले में अभी बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का मामला दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जारी है जिस पर आज बहस पूरी हुई है।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आज सुनवाई पूरी कर ली है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर हम चाहते तो आरोपी के खिलाफ 6 अलग अलग FIR दर्ज कर देते लेकिन इससे ट्रायल में देरी होती। बृजभूषण भूषण के वकील ने कहा अगर आरोपों में कंटीन्यूटी नहीं हैं तो अलग अलग आरोपों में एक FIR नहीं दर्ज हो सकती है।

6 महिला पहलवानों ने दर्ज करवाई शिकायत

वहीं बीजेपी सांसद बृजभूषण भूषण के वकील ने कहा अशोका रोड में हुई घटना के बारे में ओवर साइट कमेटी में नहीं बताया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत इस मामले की सुनवाई की इस मामले में 6 महिला पहलवानों ने बीजेपी सांसद के खिलाफ की गई शिकायतों के बाद दर्ज किया गया था।

15 मार्च को होगी अगली सुनवाई

इस मामले में बचाव पक्ष के वकील ने अपनी दलीलें भी पूरी कर ली हैं। अब आगामी 15 मार्च को अगली सुनवाई होगी जिस पर इस मामले पर फैसला भी आ सकता है। वहीं इसके पहले पिछली बार हुई सुनवाई के दौरान बृजभूषण सिंह के वकील राजीव मोहन ने कहा कि ओवर साइट कमेटी की रिपोर्ट पाश अधिनियम के तहत थी। उन्होंने महिला पहलवानों के आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया था।

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Published By:
 Ravindra Singh
पब्लिश्ड