अनंत सिंह को फिर जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द; 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश
दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी है और उन्हें दिसंबर महीने की पहली तारीख तक सरेंडर करने का आदेश दिया है।
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SC cancels bail granted to Anant Singh: मोकामा विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वे पहले पार्टी से बेदखल हुए। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी है।
जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में JD(U) विधायक अनंत सिंह को मिली जमानत रद्द कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट उन्हें 1 दिसंबर तक या उससे पहले सरेंडर करने का आदेश दिया है। यह सुनवाई ऐसे दिन हुई है, जब दुलारचंद यादव की आज पहली बरसी है। 30 अक्टूबर 2025 को ही बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान उनकी हत्या हुई थी।
'पटना HC का जमानत देने का फैसला गलत'
जस्टिस एम.एम. सुंदेश और जस्टिस पी.वी. वराले की बेंच ने कहा कि पटना हाई कोर्ट का अनंत सिंह को जमानत देने का फैसला गलत था, क्योंकि हाई कोर्ट ने अपराध की प्रकृति और अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास पर ध्यान नहीं दिया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और अनंत सिंह की जमानत रद्द कर दी।
क्या है मामला?
यह मामला बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान मोकामा क्षेत्र में हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड से जुड़ा है। आज से एक साल पहले यानी 30 अक्टूबर, 2025 को मोकामा के तारतार गांव के पास दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में अनंत सिंह मुख्य आरोपी हैं।
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इस मामले में अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। इसी क्रम में इस जमानत को दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से मिली उनकी जमानत को रद्द कर दिया है। अदालत ने उन्हें दिसंबर महीने की पहली तारीख तक सरेंडर का आदेश दिया है।
अनंत सिंह और उनकी पत्नी जेडीयू से निष्कासित
मालूम हो कि जेडीयू ने हाल ही में अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा, अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग भी की गई है। वहीं, नीलम देवी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भी जारी किया गया है।