मैं शपथ लेता हूं... सूट-बूट पहन बाहुबली अनंत सिंह ने पहले ली विधायक पद की शपथ, फिर CM नीतीश के छुए पैर; VIDEO

Bihar: विधानसभा चुनाव में मोकामा से जीत दर्ज करने वाले JDU नेता अनंत सिंह ने आज विधायक पद की शपथ ली। दुलारचंद यादव हत्याकांड में फिलहाल वो बेऊर जेल में बंद हैं। शपथ के लिए जेल से अनंत सिंह को बिहार विधानसभा लाया गया।

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Anant Singh
अनंत सिंह ने ली विधायक पद की शपथ | Image: X

Anant Singh: बाहुबली नेता और मोकामा से नवनिर्वाचित विधायक अनंत सिंह ने मंगलवार (3 जनवरी) को बिहार विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। भारी सुरक्षा के बीच उन्हें बेऊर जेल से एंबुलेंस से बिहार विधानसभा लाया गया। शपथ लेते समय अनंत सिंह सूट पहने नजर आए।

दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद है। बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने मोकामा विधानसभा सीट से बड़ी जीत दर्ज की और विधायक चुने गए हैं। हालांकि अब तक उन्होंने शपथ नहीं ली थी। पटना सिविल कोर्ट की अनुमति के बाद अनंत सिंह के शपथ ग्रहण का रास्ता साफ हुआ।

भारी सुरक्षा के बीच अनंत सिंह को लाया गया विधानसभा 

आज (3 फरवरी) को JDU विधायक अनंत सिंह को विधायक के रूप में शपथ लेने के लिए बिहार विधानसभा लाया गया। इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पूरे कार्यक्रम पर प्रशासन की कड़ी नजर रखी गई।

CM नीतीश कुमार के छुए पैर

अनंत सिंह ने शपथ पत्र पढ़े बिना विधायक पद की शपथ ली। इसके बाद वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचे और उनसे मुलाकात की। अनंत सिंह ने सीएम नीतीश के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने उनके माथे पर लगे तिलक के बारे में भी पूछा। इसके बाद अनंत सिंह अपनी निर्धारित सीट पर जाकर बैठ गए।

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पटना सिविल कोर्ट ने अनंत सिंह को केवल शपथ लेने की ही अनुमति दी है। शपथ समारोह के अलावा किसी भी अन्य गतिविधि में शामिल होने की इजाजत नहीं है। शपथ के बाद उनको वापस बेऊर जेल भेजा जाएगा।

जेल में बंद हैं अनंत सिंह

बता दें कि पांच बार के विधायक बाहुबली अनंत सिंह, जिन्हें लोग छोटे सरकार के नाम से जानते हैं, फिलहाल दुलारचंद हत्याकांड के सिलसिले में बेऊर जेल में बंद हैं। 2025 के विधानसभा चुनावों से ठीक दुलारचंद की हत्या चुनाव प्रचार के दौरान कर दी गई थी।

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जेल में होने के बावजूद, अनंत सिंह ने चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। ​​इसके बाद उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया।

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Published By:
 Ruchi Mehra
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