अपडेटेड May 3rd 2025, 16:24 IST
Sanjauli Mosque Dispute: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में बनी अवैध मस्जिद को गिराया जा सकता है। शनिवार को संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण के मामले पर बड़ा फैसला आया है। नगर निगम अदालत ने अपना अंतिम निर्णय देते हुए पूरी मस्जिद को तोड़ने के आदेश दे दिए हैं। कुछ महीने पहले शिमला में इसी संजौली मस्जिद को लेकर काफी विवाद हुआ था और इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए थे।
संजौली मस्जिद को लेकर नगर निगम आयुक्त की अदालत में आज मामले को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें शेष निचली दो मंजिलों को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए। वक्फ बोर्ड को आज मस्जिद की जमीन पर मालिकाना हक के कागज अदालत में पेश करने समेत मस्जिद का नक्शा भी अदालत को देना था, लेकिन वक्फ के वकील न तो सही कागजात दे पाए न ही मजबूती से अपना पक्ष रख पाए। इसके बाद नगर निगम आयुक्त ने पूरी मस्जिद को तोड़ने के आदेश दिए हैं।
वक्फ बोर्ड के वकील ने कहा कि इस जगह मस्जिद 1947 से पहले की थी, जिसको तोड़कर बनाया गया है। नगर निगम कोर्ट ने पूछा कि यदि मस्जिद 1947 से पहले की थी तो पुरानी मस्जिद को तोड़कर नई बनाने के लिए नगर निगम से नक्शा समेत अन्य जरूरी अनुमति क्यों नहीं ली गई। नियमों को ताक पर रखकर सारी मस्जिद बनाई गई। पौने घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और दोपहर एक बजे के बाद नगर निगम आयुक्त भूपिंदर अत्री ने फैसला सुनाया। जिसमें साफ कहा कि पूरी मस्जिद अवैध है जिसे गिराया जाए।
पब्लिश्ड May 3rd 2025, 15:51 IST