अपडेटेड 24 July 2024 at 16:21 IST

नीट मामले में बड़ी खबर, बंगाल विधानसभा में NEET के खिलाफ प्रस्ताव पारित

West Bengal: बंगाल विधानसभा ने बुधवार को NEET के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया।

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Mamta Banerjee
Mamata Banerjee | Image: PTI

West Bengal: पश्चिम बंगाल विधानसभा ने बुधवार को राज्य के भीतर राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) को खत्म करने का प्रस्ताव पारित किया। जो छात्र मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए NEET की जगह एक नई प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नीट की दोबारा परीक्षा कराने से इनकार कर दिया। CJI धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने कहा कि कोर्ट को लगता है कि इस साल के लिए नए सिरे से नीट यूजी परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा।

SC के फैसले पर एक नजर

नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा आदेश सुनाया था। कोर्ट ने कहा कि हम फिजिक्स के सवाल को लेकर IIT दिल्ली की रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं और उसके उत्तर के हिसाब से NEET यूजी परिणाम फिर रिजल्ट जारी करें। ऑप्शन 4 को सवाल का एकमात्र सही उत्तर माना जाए।

आपको बता दें कि कोर्ट ने उस आदेश में उस सवाल को लेकर स्थिति साफ की, जिसमें नए और पुराने सिलेबस के आधार पर दो आंसर को सही मानकर नंबर दिए गए थे।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CBI की जांच के मुताबिक पेपर लीक की वजह से 155 ऐसे छात्र हैं, जिन्हें गड़बड़ी का फायदा मिला है। CBI की जांच अधूरी ही है, इसलिए हमने NTA से ये स्पष्ठ करने को कहा था कि क्या गड़बड़ी बड़े पैमाने पर हुई है या नहीं। केन्द्र और NTA ने अपने जवाब में IIT मद्रास की रिपोर्ट का हवाला दिया है। कोर्ट ने कहा कि आगे चलकर गड़बड़ी पाई जाती है तो भी उसका एडमिशन रद्द किया जा सकता है।

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Published By : Kunal Verma

पब्लिश्ड 24 July 2024 at 15:46 IST