New Rules: बैंक में अब रख सकेंगे 4 नॉमिनी, फैमिली ड्रामा और कोर्ट के चक्कर होंगे कम, जानें कब से लागू होगा नया नियम
वित्त मंत्रालय ने बैंक खातों में नॉमिनी के नियमों में बदलाव किया है। अब बैंक खातों में एक की जगह चार नॉमिनी जोड़े जा सकेंगे।
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Bank Account Nomination: वित मंत्रालय ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए बैंक खातों में नॉमिनी की संख्या बढ़ा दी है। यानी पहले जहां सिर्फ एक ही इंसान को नॉमिनी बनाया जा सकता था, अब एक से ज्यादा यानी 4 लोगों को नॉमिनी बनाया जा सकेगा। मतलब अब बैंक खातों में एक की जगह 4 नॉमिनी जोटे जा सकते हैं। इससे लोगों को अपने अकाउंट को ज्यादा व्यवस्थित और सुरक्षित करने में मदद मिलेगी।
सेफ कस्टडी और लॉकर में सक्सेसिव नॉमिनी
वित्त मंत्रालय ने बताया कि सेफ कस्टडी और लॉकर के मामले में सिर्फ सक्सेसिव नॉमिनी ही बनाए जा सकेंगे। इसका मतलब है कि पहले नंबर पर दर्ज नॉमिनी के न रहने पर दूसरे की दावेदारी होगी।
इस बदलाव से आम आदमी को कई फायदे मिल सकेंगे, अब अकाउंट होल्डर अपनी जमा राशि को समान रूप से बांट सकते हैं। इससे पारिवारिक झगड़े या कोर्ट केस कम होंगे। बैंक के पास अगर पहले से चारों नॉमिनी दर्ज हैं, तो कोई लीगल पेचीदगी नहीं होगी। बैंक सीधे रिकॉर्ड देखकर रकम या लॉकर की वस्तु नॉमिनी को ट्रांसफर कर सकता है। नॉमिनेशन जोड़ने, बदलने या रद्द करने के लिए फॉर्म और प्रोसेस की गाइडलाइन जल्द जारी की जाएगी। इससे ग्राहकों को अपने खातों को व्यवस्थित करने में आसानी होगी।
कब से लागू होगा ये नियम
नियम इस साल एक नवंबर से लागू होने जा रहा है। इसके बाद बैंक खाताधारक अपने खातों में 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे। साथ ही ग्राहक यह भी तय कर पाएंगे कि चार नॉमिनी में से किसे कितना हिस्सा मिलेगा और किसे प्राथमिकता दी जाएगी।