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अपडेटेड 16:07 IST, April 1st 2024

कड़ी सुरक्षा में तिहाड़ के लिए निकला अरविंद केजरीवाल का काफिला, जेल नंबर 2 में रहेंगे दिल्ली के CM

Delhi Liquor Scam: अरविंद केजरीवाल का काफिला तिहाड़ के लिए रवाना हो गया है। दिल्ली सीएम के लिए जेल नंबर 2 को तैयार किया गया है।

Reported by: Digital Desk
Edited by: Kunal Verma
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Delhi Liquor Scam
Arvind Kejriwal convoy left for Tihar | Image: Republic

Delhi Liquor Scam: अरविंद केजरीवाल का काफिला तिहाड़ के लिए रवाना हो गया है। दिल्ली सीएम के लिए जेल नंबर 2 को तैयार किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में एक अदालत ने सोमवार को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख केजरीवाल को उनकी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत अवधि पूरी होने के बाद यहां विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया गया था।

ईडी ने अदालत से केजरीवाल को 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने पूछताछ के दौरान ‘बिल्कुल सहयोग’ नहीं किया। इसके बाद न्यायाधीश ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

अदालत में प्रवेश करने से पहले पत्रकारों से अपनी गिरफ्तारी का संदर्भ देते हुए ‘आप’ नेता ने कहा, " प्रधानमंत्री जो कुछ भी कर रहे हैं, वह देश के लिए अच्छा नहीं है।" अदालत में केजरीवाल की पत्नी सुनीता के अलावा दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज मौजूद थे।

विशेष न्यायाधीश को ब्योरा देने को कहा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय से कहा है कि वह धनशोधन मामले में हिरासत में रहने के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा आदेश पारित करने के मुद्दे पर विशेष न्यायाधीश को ब्योरा सौंपे।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनप्रीत पी एस अरोड़ा की पीठ ने कहा कि धनशोधन मामले को देख रहे विशेष न्यायाधीश को निर्देश दिया जाता है कि अगर जरूरी है तो मामले पर कानून के तहत आदेश जारी करें। धनशोधन के इस मामले में ही केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं। अदालत ने उस जनहित याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें केजरीवाल को ईडी की हिरासत में रहते हुए मुख्यमंत्री के तौर पर आदेश जारी करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कहा कि एजेंसी को याचिका में उठाए गए मुद्दे की जानकारी है। ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वह केजरीवाल के हिरासत में रहने के दौरान मुख्यमंत्री की हैसियत से आदेश पारित करने के लिए उन्हें कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहा है।

(इनपुटः PTI भाषा के साथ रिपब्लिक भारत)

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पब्लिश्ड 15:58 IST, April 1st 2024