Sambhal: संभल मस्जिद पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद HC ने किया विवादित ढांचा शब्द का इस्तेमाल, क्या है पूरा मामला?

Sambhal Shahi Jama Masjid: इलाहाबाद कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में संभल मस्जिद के लिए सीधे-सीधे विवादित स्थल शब्द का इस्तेमाल किया है।

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Allahabad HC
Allahabad HC | Image: ANI

अखिलेश राय

Sambhal Shahi Jama Masjid: संभल की जामा मस्जिद पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में संभल मस्जिद के लिए सीधे-सीधे विवादित स्थल शब्द का इस्तेमाल किया है। इलाहाबाद HC ने अपने लिखित आदेश में कहा है कि ASI नया हलफनामा दाखिल कर इस बात का स्पष्ट जवाब दे कि 'विवादित ढांचे' के बाहरी हिस्से में रंगरोगन और अतिरिक्त या सजावटी रोशनी की जरूरत है या नहीं। ASI को 24 घंटे में हलफनामा दाखिल करना है।

संभल की शाही मस्जिद को लेकर नया विवाद क्या है?

संभल की शाही जामा मस्जिद प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम-1904, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम-1958 के प्रावधानों के तहत संरक्षित स्मारक घोषित है। हालांकि मस्जिद कमेटी की तरफ शाही जामा मस्जिद की देखरेख की जाती है और हर साल रमजान से पहले रंग रोगन और पुताई का काम करवाया जाता है। इसको लेकर नया विवाद ये है कि रमजान से पहले मुस्लिम पक्ष शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई के मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा।

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इस साल संभल में विवाद होने के बाद रंगाई पुताई के काम की इजाजत नहीं मिली। मस्जिद कमेटी का कहना है कि हर साल सफाई पुताई हम करते हैं। फिर भी हमने इस साल स्थानीय प्रशासन को पत्र लिखे और एएसआई को भी लिखे। किसी की भी तरफ से जवाब नहीं आया। तब हमें अदालत की शरण लेनी पड़ी। फिलहाल इस मामले में हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई की इजाजत नहीं दी है।

मस्जिद की रंगाई पुताई का हिंदू पक्ष कर रहा है विरोध

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मस्जिद की रंगाई पुताई का विवाद इसलिए भी बढ़ा है कि हिंदू पक्ष इसका विरोध कर रहा है। हिंदू परिवार का कहना है कि संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की इजाजत कोर्ट को नहीं देनी चाहिए रंगाई पुताई के जरिए हिंदू साक्ष्य मिटाए जा सकते हैं। लोगो के घरों में भी हर साल रंगाई पुताई नही होती है, तो मस्जिद में रंगाई की हर साल जरूरत क्यों? हिंदू परिवारों का कहना है कि अगर रंगाई पुताई की इजाजत दी जाती है तो हमें भी हर सोमवार पूजा अर्चना करने की इजाजत दी।

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Published By:
 Deepak Gupta
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