अपडेटेड 7 November 2025 at 16:30 IST
Air India Crash At Ahmedabad: 'आपके बेटे को कोई जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा', SC ने पिता को बंधाया ढांढस; कहा- रिपोर्ट में पायलट के खिलाफ...
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिवंगत एयर इंडिया पायलट कमांडर सुमित सभरवाल के पिता को आश्वासन दिया कि इस साल जून में हुए अहमदाबाद विमान हादसे के लिए कोई भी उनके बेटे को दोषी नहीं ठहरा रहा है।
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिवंगत एयर इंडिया पायलट कमांडर सुमित सभरवाल के पिता को आश्वासन दिया कि इस साल जून में हुए अहमदाबाद विमान हादसे के लिए कोई भी उनके बेटे को दोषी नहीं ठहरा रहा है। इस विमान हादसे में 260 लोगों की मौत हो गई थी।
पीठ ने इस घटना की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग करने वाली उनकी याचिका पर केंद्र सरकार, नागरिक उड्डयन नियामक (DGCA) और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) को भी नोटिस जारी किए।
जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ, लंदन जाने वाले एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के कमांडर कैप्टन सुमित सभरवाल के पिता पुष्कर राज सभरवाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 91 वर्षीय याचिकाकर्ता, जिनका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने किया, ने तर्क दिया कि AAIB द्वारा चल रही जांच स्वतंत्र नहीं है और इसमें बहुत अधिक समय लग गया है।
पिता ने क्या कहा?
पायलट के पिता ने कहा, "मैं विमान के कमांडर का पिता हूं। मेरी उम्र 91 साल है। यह एक गैर-स्वतंत्र जांच है। इसे स्वतंत्र होना चाहिए था। इसमें चार महीने लग गए।" याचिकाकर्ता ने अदालत से विमान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) नियम के नियम 12 के तहत न्यायिक निगरानी में जांच का आदेश देने का आग्रह किया, जो ऐसी जांचों में निष्पक्षता अनिवार्य करता है।
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याचिका पर संज्ञान लेते हुए, पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया और कहा कि इस मामले की सुनवाई 10 नवंबर को एक अन्य संबंधित मामले के साथ की जाएगी।
'कोई भी उसे दोषी नहीं ठहरा सकता'
याचिकाकर्ता की भावुक दलील का जवाब देते हुए, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "यह दुर्घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आपको यह बोझ नहीं उठाना चाहिए कि आपके बेटे को दोषी ठहराया जा रहा है। कोई भी उसे किसी भी चीज के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता।"
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जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रारंभिक एएआईबी रिपोर्ट में पायलट के खिलाफ कुछ नहीं था। उन्होंने कहा, "एक पायलट ने पूछा कि क्या दूसरे ने ईंधन बंद कर दिया था, दूसरे ने कहा नहीं। उस रिपोर्ट में किसी गलती का कोई संकेत नहीं है।"
विदेशी मीडिया द्वारा 'घिनौनी रिपोर्टिंग'
याचिकाकर्ता ने अदालत का ध्यान वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक लेख की ओर भी आकर्षित किया, जिसमें अनाम भारतीय सरकारी सूत्रों का हवाला दिया गया था और पायलट की गलती का संकेत दिया गया था। हालांकि, पीठ ने ऐसी रिपोर्टों को खारिज कर दिया।
जस्टिस बागची ने कहा, "हमें विदेशी रिपोर्टों से कोई परेशानी नहीं है। ऐसे में आपका समाधान किसी विदेशी अदालत में होना चाहिए।" जस्टिस कांत ने आगे कहा, "यह घिनौनी रिपोर्टिंग है। भारत में कोई भी यह नहीं मानता कि यह पायलट की गलती थी।"
शंकरनारायणन ने तर्क दिया कि बोइंग विमानों से जुड़ी वैश्विक स्तर पर लगातार सुरक्षा चिंताओं के कारण अहमदाबाद दुर्घटना की वास्तव में स्वतंत्र जांच आवश्यक है।
हालांकि, जस्टिस बागची ने कहा कि जांच की स्वतंत्रता पर सवाल उठाने का मतलब होगा वैधानिक ढांचे को ही चुनौती देना। उन्होंने कहा, "अगर आप जांच को चुनौती देते हैं, तो आपको अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों को भी चुनौती देनी होगी।"
Published By : Kunal Verma
पब्लिश्ड 7 November 2025 at 16:30 IST