अपडेटेड 4 February 2025 at 15:07 IST

जब हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में..., AIMIM प्रमुख ओवैसी ने अब वक्फ समिति के सदस्यों को लेकर कह दी बड़ी बात

वक्फ बिल पर बोलते हुए AIMIM प्रमुख ओवैसी ने कहा वक्फ बोर्ड मुसलमानों की उन संपत्तियों के लिए है जो हमारे बुजुर्गों ने दान दिया था।

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aimim chief  owaisi
ओवैसी ने अब वक्फ समिति के सदस्यों पर उठाए सवाल | Image: X/ Screen Grab

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चीफ असदुद्दीन ओवैसी वक्फ संशोधन बिल पर बौखलाए हुए है। यही वजह है कि ओवैसी बिल को लेकर अनर्गल बयान दे रहे हैं। सोमवार, 3 फरवरो को AIMIM चीफ ने बिल को लोकसभा में पेश करने पर चेतावनी दे डाली थी और कहा था कि मस्जिद-दरगाह का एक इंच भी जमीन मेरे साथ कोई मुस्लिम नहीं छोड़ेंगा। अब ओवैसी ने JPS के सदस्यों में हिंदुओं को शामिल करने पर सवाल उठा दिया।

मंगलवार, 4 फरवरी को वक्फ बिल पर बोलते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जो फाइनल रिपोर्ट दी गई थी उसमें भाजपा सांसदों ने जो संशोधन दिए थे, वह पास हो गए क्योंकि उनके पास नंबर थे, हम ये नहीं करवा पाए क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं थे। वक्फ बोर्ड मुसलमानों की उन संपत्तियों के लिए है जो हमारे बुजुर्गों ने दान दिया था, उसमें आप गैर मुसलमान को सदस्य बना रहे हैं, और उसमें चुनाव नहीं होगा, आप मनोनीत करेंगे।

वक्फ की संपत्ति छीनने की कोशिश- ओवैसी

असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा, बाबरी मस्जिद व राम मंदिर मामले में वक्फ बाय यूजर को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था, उस जजमेंट के मुताबिक राम मंदिर बनाया गया, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के बारे में जो कहा था, उसके उलट सरकार काम कर रही है। जब हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में गैर हिंदू सदस्य नहीं बन सकता, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिख ही सदस्य बन सकता है तो आप यहां गैर मुसलमान को क्यों बनाना चाह रहे हैं। सरकार वक्फ की संपत्ति छीनने की कोशिश कर रही है। सिर्फ नफरत के आधार पर मुसलमानों और वक्फ की संपत्ति छीनी जा रही है।

 विधेयक को मुस्लिम समुदाय ने खारिज किया-ओवैसी

सोमवार (3 फरवरी) को संसद के बजट सत्र के दौरान वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई थी। वक्फ बिल पर लोकसभा में बोलते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, "मैं सरकार को सावधान कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि अगर आप वक्फ विधेयक को वर्तमान रूप में लेकर हैं तो यह आर्टिकल 25, 26 और 14 का उल्लंघन होगा। देश में इससे सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। विधेयक को पूरा मुस्लिम समुदाय ने खारिज कर देगा। कोई भी वक्फ संपत्ति नहीं बचेगी, कुछ नहीं बचेगा।
 

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Published By : Rupam Kumari

पब्लिश्ड 4 February 2025 at 15:07 IST