Published 16:26 IST, October 18th 2024
BIG BREAKING: AAP नेता सत्येंद्र जैन को 18 महीने बाद बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत
दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को राउज ऐवन्यू कोर्ट ने से शुक्रवार, 18 अक्टूबर को जमानत मिल गई।
दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को राउज ऐवन्यू कोर्ट ने से शुक्रवार, 18 अक्टूबर को जमानत मिल गई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनावई करते हुए कोर्ट ने कहा कि मामले में अभी ट्रायल खत्म होने आसार नजर नहीं आते है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और AAP नेता को जमानत दे दी।
राउज ऐवन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले के एक मामले में सुनवाई में देरी और लंबे समय तक जेल में रहने का हवाला देते हुए जमानत दे दी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 30 मई, 2022 को उनसे कथित तौर पर जुड़ी चार कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था।
सत्येंद्र जैन को मिली जमानत
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इस मामले में उन्हें मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।
आज जेल से बाहर आ सकते हैं सत्येंद्र जैन
सत्येंद्र जैन की जमानत पर उनके वकील विवेक जैन ने कहा, "राउज एवेन्यू ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को ज़मानत दे दी है। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक जेल में रहकर कष्ट झेला है। संभवतः वे आज बाहर आ जाएंगे।
50 हजार रुपये के जमानत बॉण्ड
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सुनवाई के दौरान कहा कि मुकदमे में देरी और 18 महीने की लंबी कैद के मद्देनजर और इस तथ्य को देखते हुए कि मुकदमा शुरू होने में लंबा समय लगेगा आरोपी राहत के लिए पात्र है। न्यायाधीश ने 50 हजार रुपये के जमानत बॉण्ड भरने और इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर राहत देने का फैसला सुनाया।
Updated 17:17 IST, October 18th 2024