अपडेटेड 2 November 2025 at 21:45 IST
Aadhaar Update: लाइन में लगने का झंझट खत्म, अब घर बैठे फ्री में करें आधार अपडेट; यह है आसान प्रक्रिया
Aadhaar Update: मिली जानकारी के अनुसार, पहले आपको आधार की किसी भी जानकारी को अपडेट करने के लिए आधार केंद्र पर जाना पड़ता था। लेकिन अब आप घर बैठे ही कुछ जरूरी अपडेट को कर सकते हैं। इनमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड से दस्तावेज जैसे पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि को जोड़ना शामिल हैं।
- भारत
- 2 min read

Aadhaar Update: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए लोगों को बड़ी राहत की खबर दी है। जी हां, अब आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए आपको आधार केंद्र पर लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है।
मिली जानकारी के अनुसार, आधार अपडेट को लेकर 1 नवंबर 2025 से नियम में बदलाव किए गए हैं। इसके तहत बायोमेट्रिक्स अपडेट (उंगलियों के निशान, फोटो अपडेट और आंखों की पुतलियों ) को छोड़कर बाकी बदलाव आप घर से बैठे-बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपडेट की सेवा फ्री है।
फ्री में आधार में इन चीजों को कर सकते हैं अपडेट
मिली जानकारी के अनुसार, पहले आपको आधार की किसी भी जानकारी को अपडेट करने के लिए आधार केंद्र पर जाना पड़ता था। लेकिन अब आप घर बैठे ही कुछ जरूरी अपडेट को कर सकते हैं। इनमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड से दस्तावेज जैसे पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि को जोड़ना शामिल हैं। इसे आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। ये सेवाएं 14 जून 2026 तक फ्री हैं।
घर बैठे ऐसे अपडेट करें आधार
- सबसे पहले आप myAadhaar portal पर जाएं।
- उसके बाद आप अपना आधार नंबर Login करें।
- उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा।
- अब अपडेट आधार का विकल्प चुनें और वह श्रेणी (Category) चुनें, जो आपको अपडेट करना है।
- उसके बाद आप संबंधित दस्तावेज अपलोड करें और रिक्वेस्ट सबमिट करें।
- इसके बाद आप ऑनलाइन प्रोसेस को ट्रैक कर सकते हैं।
- वेरिफिकेशन के बाद आप अपडेट आधार प्रोफाइल देखेंगे।
31 दिसंबर 2025 तक पैन का आधार से लिंकिंग जरूरी
UIDAI ने बताया है कि जो लोग 31 दिसंबर 2025 तक आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं तो उनके इस पैन कार्ड को 1 जनवरी 2026 से इनएक्टिव कर दिया जाएगा। इससे आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए 31 दिसंबर 2025 तक पैन का आधार से लिंकिंग जरूरी है।
Advertisement
Published By : Amit Dubey
पब्लिश्ड 2 November 2025 at 21:45 IST