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Published 13:50 IST, September 27th 2024

ठाणे की एक अदालत ने एक व्यक्ति को दोस्त की हत्या के आरोप से किया बरी

महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने नशे की हालत में अपने दोस्त पर हमला करने और उसकी जान ले लेने के आरोपी 29 वर्षीय एक व्यक्ति को बरी कर दिया है।

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Court | Image: Freepik

Maharashtra News: महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने नशे की हालत में अपने दोस्त पर हमला करने और उसकी जान ले लेने के आरोपी 29 वर्षीय एक व्यक्ति को बरी कर दिया है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस बी अग्रवाल ने आशु छोटेलाल बर्मन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया एवं कहा कि उसे संदेह का लाभ दिये जाने की जरूरत है।

150 रुपये को लेकर नशे में विवाद

अदालत का आदेश 24 सितंबर को आया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 15 अक्टूबर 2020 को 150 रुपये को लेकर शराब के नशे में हुए विवाद के बाद बर्मन ने अपने दोस्त राजू उर्फ ​​सुदामा राजकरण पटेल पर लकड़ी से हमला कर दिया था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारण का खुलासा  

सुदामा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संकेत मिला कि मौत का कारण ‘हृदय गति रुकना, सदमा, बहु-आघात’ था, जिसके बाद फोरेंसिक जांच की गई। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अग्रवाल ने कहा, ‘‘ऐसा लगता तो है कि उस वक्त कुछ झगड़ा हुआ लेकिन स्पष्ट और ठोस साक्ष्य के अभाव में, आरोपी को हत्या करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।’’

न्यायाधीश अग्रवाल से इस बात पर जोर दिया कि ऐसी स्थिति में आरोपी संदेह के लाभ का हकदार है और उसे बरी किया जाता है।

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Updated 13:50 IST, September 27th 2024