Jana Nayagan की रिलीज में देरी से मेकर्स परेशान, समझौता करने को तैयार! सेंसर बोर्ड के खिलाफ केस लेंगे वापस?
Thalapathy Vijay's Jana Nayagan: थलापति विजय की राजनीतिक ड्रामा फिल्म ‘जन नायकन’ की रिलीज में देरी पर देरी होती जा रही है। इससे न केवल फैंस, बल्कि खुद मेकर्स भी तंग आ चुके हैं।
- मनोरंजन समाचार
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Thalapathy Vijay's Jana Nayagan: थलापति विजय की राजनीतिक ड्रामा फिल्म ‘जन नायकन’ की रिलीज में देरी पर देरी होती जा रही है। इससे न केवल फैंस, बल्कि खुद मेकर्स भी तंग आ चुके हैं। दरअसल, विजय की आखिरी फिल्म की रिलीज एक कोर्ट केस के चलते अटकी हुई है। अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है।
थलापति विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ पोंगल यानी 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर सर्टिफिकेट से जुड़ी समस्याओं के कारण रिलीज में देरी हुई। इसी को लेकर मेकर्स ने कोर्ट का रुख किया था लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि ये मामला इतना लंबा खिंच जाएगा। अब खबरें आ रही हैं कि निर्माता ने CBFC के खिलाफ केस को वापस लेने के लिए हाई कोर्ट रजिस्ट्री में याचिका दायर की है।
‘जन नायकन’ मेकर्स ने CBFC के खिलाफ वापस लिया केस
बता दें कि सेंसर बोर्ड ‘जन नायकन’ के मेकर्स ने फिल्म से कुछ कंट्रोवर्शियल सीन्स और डायलॉग्स को हटाने की मांग की थी। वो फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा था जिसे लेकर मेकर्स कोर्ट पहुंच गए लेकिन अब लग रहा है कि उन्होंने हार मान ली है। बता दें कि फिल्म तब विवादों में घिर गई थी जब CBFC ने फिल्म के कुछ सीन्स को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताकर इसका सर्टिफिकेट रोक दिया।
समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, केवीएन प्रोडक्शंस के वकील ने मद्रास हाई कोर्ट रजिस्ट्री को सूचित किया है कि वो ‘जन नायकन’ को लेकर CBFC के खिलाफ दायर अपनी रिट याचिका वापस लेना चाहता है। एडवोकेट विजयन सुब्रमणियन ने प्रोडक्शन हाउस की ओर से लेटर जमा किया है। अब मामले की सुनवाई 10 फरवरी को न्यायमूर्ति पी टी आशा के सामने होने की उम्मीद है।
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‘जन नायकन’ की रिलीज में क्यों हो रही देरी?
एक सिंगल जज ने CBFC को फिल्म को U/A (16+) सर्टिफिकेट देने का आदेश दिया था, जिससे कुछ समय के लिए मेकर्स को राहत मिली। हालांकि, CBFC ने बाद में हाई कोर्ट की खंडपीठ में अपील की, जिसने 9 जनवरी को सिंगल जज के आदेश पर रोक लगा दी। इसके बाद मेकर्स ने हाई कोर्ट के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया।
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