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अपडेटेड 30 September 2024 at 16:39 IST

मलयालम एक्टर सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, रेप मामले में गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक

रेप के मामले में घिरे मलयालम एक्टर सिद्दीकी को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है।

Reported by: Digital Desk
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Siddique
Siddique | Image: Instagram

Malayalam Actor Siddique: रेप के मामले में घिरे मलयालम एक्टर सिद्दीकी को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सिद्दीकी की याचिका पर सुनवाई के दौरान केरल सरकार और मामले की पीड़िता को नोटिस जारी किया। सिद्दीकी ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के केरल हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

कोर्ट ने पूछा शिकायत दर्ज करने में देरी का कारण 

सुनवाई की शुरुआत में शीर्ष अदालत ने पीड़िता की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर से अभिनेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में देरी का कारण पूछा। वकील ने पीठ को बताया कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के उत्पीड़न और यौन शोषण के चौंकाने वाले मामलों को उजागर करने वाली न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट को बड़े संदर्भ में समझना होगा।

सिद्दीकी की ओर से पेश वकील ने दी ये दलील

सिद्दीकी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि आठ साल बीत जाने के बाद 2024 में शिकायत दर्ज की गई। अदालत ने सवाल किया कि राज्य आठ साल से क्या कर रहा था। पीड़िता की वकील वृंदा ग्रोवर ने बताया कि एक्टर ने 2014 में फेसबुक के जरिये पीड़िता से संपर्क किया था। इस महीने की शुरुआत में केरल उच्च न्यायालय द्वारा मामले को खारिज किए जाने के बाद सिद्दीकी ने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले, केरल पुलिस ने एक्टर सिद्दीकी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था, जिसमें संदेह था कि वह मामले के सिलसिले में राज्य से बाहर भाग गए हैं। यह नोटिस केरल के सभी जिला पुलिस प्रमुखों के साथ-साथ सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को जारी किया गया है।

बता दें कि केरल हाईकोर्ट ने 24 सितंबर को सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सिद्दीकी पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए मामले की उचित जांच के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ करना जरूरी है।

सिद्दीक पर लगे हैं ये आरोप

सिद्दीकी के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया था। एक्टर ने अपनी याचिका में दावा किया कि शिकायतकर्ता (एक्ट्रेस) उनके खिलाफ ‘‘2019 से उत्पीड़न और झूठे आरोपों का लंबा अभियान’’ चला रही हैं।

वहीं दूसरी ओर न्यायमूर्ति के. हेमा समिति की रिपोर्ट में किए गए खुलासों के मद्देनजर विभिन्न निर्देशकों और अभिनेताओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद मलयालम फिल्म उद्योग की कई जानी-मानी हस्तियों के खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं।

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पब्लिश्ड 30 September 2024 at 16:34 IST