अपडेटेड 8 December 2025 at 14:05 IST
‘मेरा करियर और जिंदगी बर्बाद करने के लिए…’, रिहाई के बाद दिलीप का आया पहला रिएक्शन, रेप केस में 85 दिनों तक खाई जेल की हवा
Dileep Case Verdict: मलयालम एक्टर दिलीप को 2017 के एक मशहूर एक्ट्रेस के अपहरण और बलात्कार मामले में बरी कर दिया गया है।
- मनोरंजन समाचार
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Dileep Case Verdict: मलयालम एक्टर दिलीप को 2017 के एक मशहूर एक्ट्रेस के अपहरण और बलात्कार मामले में बरी कर दिया गया है। एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशन कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया। अब जमानत मिलने के बाद दिलीप का पहला रिएक्शन सामने आया है।
केरल के कोच्चि स्थित कोर्ट में सेशन जज हनी एम वर्गीस ने सुबह 11 बजे खुली अदालत में फैसला सुनाया, जिससे आठ साल से चल रहा मुकदमा खत्म हो गया। दिलीप मामले में आठवें आरोपी हैं, जिन पर अब केरल अपराध शाखा द्वारा जमानत शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप है।
बरी होने पर दिलीप ने तोड़ी चुप्पी
यह मामला मलयालम, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम करने वाली एक मशहूर एक्ट्रेस से जुड़ा है, जिनका कथित तौर पर 17 फरवरी 2017 की रात को कोच्चि में कुछ आदमियों ने चलती कार के अंदर जबरन घुसकर लगभग दो घंटे तक रेप किया। इस मामले में दिलीप पर साजिश रचने और अपराध को अंजाम देने के लिए एक गैंग को हायर करने का आरोप लगाया गया था।
अब दिलीप को बरी कर दिया गया जबकि छह अन्य को बलात्कार और साजिश का दोषी ठहराया गया है। फैसले के तुरंत बाद एक्टर ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा- "मेरे खिलाफ मुख्य आरोप आपराधिक साजिश का था। असल में मेरे खिलाफ साजिश रची गई क्योंकि पुलिस, मीडिया और आरोपियों की गैंग ने मेरी छवि खराब करने और मेरे करियर और जिंदगी को बर्बाद करने की साजिश रची। मैं अपने फैंस का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरे बरी होने के लिए दुआ की। मैं उन सभी का आभारी हूं जो अब तक मेरे साथ थे।"
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रेप केस में 6 आरोपियों को ठहराया गया दोषी
यह घटना उस समय हुई जब एक्ट्रेस एक फिल्म की शूटिंग के लिए त्रिशूर से कोच्चि जा रही थीं। हमलावरों ने कथित तौर पर दुष्कर्म का वीडियो बनाने के बाद उन्हें एक एक्टर के घर के पास छोड़ दिया और कहा कि वे “कॉन्ट्रैक्ट” पूरा कर रहे थे।
उसी रात ये मामला दर्ज किया गया जिसमें मुख्य आरोपी पल्सर सुनी कोर्ट में आत्मसमर्पण करने की कोशिश करते समय गिरफ्तार हो गया। इसके बाद कई गिरफ्तारियां हुईं और कई आरोपियों ने बताया कि ऐसा ‘दिलीप के निर्देश पर किया गया था’, लेकिन यह दावा कोर्ट में टिक नहीं पाया।
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Published By : Sakshi Bansal
पब्लिश्ड 8 December 2025 at 14:05 IST