अपडेटेड 6 July 2025 at 19:32 IST
Saif Ali Khan Property: पटौदी खानदान के नवाब सैफ अली खान की भोपाल की विवादित संपत्ति पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें सैफ और उनके परिवार को 15 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति का वारिस माना गया था। अब इस मामले पर कमाल आर खान का एक ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है।
केंद्र सरकार ने इस संपत्ति को 'दुश्मन की संपत्ति' घोषित कर दिया है, क्योंकि इसका एक वारिस बंटवारे के समय पाकिस्तान चला गया था। साथ ही, हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को दोबारा सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया है।
KRK ने अब इस विवाद पर रिएक्ट करते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा है- “कोर्ट ने सही फैसला सुनाया है। ये सभी पटौदी, सिंधिया देशद्रोही थे। वे अंग्रेजों के तलवे चाटकर अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे थे जबकि लाखों भारतीय आजादी के लिए लड़ रहे थे। मैं तो कहता हूं इनको पाकिस्तान भेजो!”
इतना ही नहीं, फिल्म क्रिटिक ने एक और ट्वीट किया और लिखा- ‘अगर संपत्ति दुश्मन है तो संपत्ति के मालिक भी भारत के दुश्मन हैं। इसलिए पटौदी परिवार के सभी सदस्यों को तुरंत पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए’।
इन संपत्तियों में सैफ का बचपन का घर फ्लैग स्टाफ हाउस, नूर-अस-सबाह पैलेस, दार-अस-सलम, हबीबी का बंगला, अहमदाबाद पैलेस और कोहेफिजा की प्रॉपर्टी शामिल है। सरकार ने 2014 में इस पर नोटिस जारी किया था जिसका विरोध करते हुए सैफ ने 2015 में कोर्ट से स्टे लिया। हालांकि, 2024 में हाई कोर्ट ने स्टे हटा दिया। कोर्ट ने सैफ और उनके परिवार को 30 दिनों में दावा करने का समय दिया था, लेकिन इस बीच कोई दावा दाखिल नहीं किया गया।
आपको बता दें कि नवाब हमीदुल्लाह खान के अन्य उत्तराधिकारियों ने इस फैसले को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एक्ट 1937 के अनुसार होना चाहिए। उन्होंने 1999 में ट्रायल कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसके बाद अब हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को दोबारा से सुनवाई शुरू करने और एक साल के अंदर पूरा मामला निपटाने का आदेश दिया है।
नवाब हमीदुल्लाह खान की एक बेटी आबिदा सुल्तान, पाकिस्तान चली गई थीं जबकि दो भारत में ही रहीं। सैफ की दादी साजिदा सुल्तान उनमें से एक थीं जो भारत में रह गईं। चूंकि एक वारिस पाकिस्तान चली गई तो सरकार ने इसे ‘दुश्मन की संपत्ति’ घोषित कर दिया।
पब्लिश्ड 6 July 2025 at 19:32 IST