Cheque Bounce Case: 5 करोड़ रुपये नहीं चुकाने पर राजपाल यादव को SC से कड़ी फटकार, कल तक पेमेंट करने का सख्त आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले में सुनवाई करते हुए कड़ी फटकार लगाई है। एक्टर ने वादा किया था कि वे 5 अक्टूबर तक अदालत की रिजस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा करा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया।
- मनोरंजन समाचार
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Rajpal Yadav: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव एक बाद फिर चेक बाउंस मामले को लेकर चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने पेमेंट के निर्देशों का पालन करने में देरी के लिए उन्हें फटकार लगाई है।
दरअसल, राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान करीब 7.5 करोड़ के पुराने चेक बाउंस मामले में उच्चतम न्यायालय ने दो टूक शब्दों में कहा कि वो एक्टर की याचिका खारिज करने का पूरा मन बना चुकी थी। लेकिन शिकायतकर्ता के बकाये रकम की वसूली सुनिश्चित करने को लेकर वो फिलहाल सख्त कदम उठाने से रुकी हुई है।
50 लाख के DD की फोटोकॉपी पर जताई नाराजगी
सुनवाई के दौरान अदालत का पारा उस वक्त चढ़ गया जब राजपाल यादव की तरफ से 50 लाख के डिमांड ड्राफ्ट की फोटोकॉपी पेश की गई। इस पर जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कड़ी नाराजगी जताई और कड़े शब्दों में कहा कि जब भुगतान का निर्देश दिया गया है तो उसके पालन में गंभीरता दिखाई जानी चाहिए।
जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने राजपाल यादव की ओर से इस मामले को संभालने के तरीके पर भी टिप्पणी की। उन्होंने राजपाल यादव के वकील से कहा कि इस घमंड को सही जगह पर लाने की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि कब बोलना है और अदालत के सामने कैसे पेश आना है।
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बकाया पेमेंट जमा कराने की दी आखिरी मोहलत
चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने राजपाल यादव को 6 अक्टूबर यानी कल तक का समय दिया है, ताकि वे बकाया पेमेंट जमा करा सके। सीजेआई ने सख्त लहजे में कहा कि तय रकम का भुगदान हर हाल में कल तक पूरा हो जाना चाहिए। इसके साथ ही निर्देश दिया गया कि मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। 6 अक्टूबर की कोर्ट कॉज लिस्ट में इस मामले को सबसे पहले रखा जाएगा।