अपडेटेड 22 September 2025 at 17:35 IST
200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस को झटका, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, एक्ट्रेस की सारी दलीलें फेल
Jacqueline Fernandez: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा झटका मिला है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है।
- मनोरंजन समाचार
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Jacqueline Fernandez: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा झटका मिला है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए साफ कह दिया कि सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा ये मामला ट्रायल कोर्ट में ही तय होगा जहां एक्ट्रेस अपनी बात रख सकती हैं।
बता दें कि एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी ओर से प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज की गई FIR को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी याचिका पर फैसला सुनाया है।
जैकलीन फर्नांडिस को मनी लॉन्ड्रिंग केस में झटका
IANS की माने तो, जैकलीन फर्नांडिस की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि उनके खिलाफ लगे सभी आरोप पूरी तरह झूठे हैं। उनका दावा है कि उन्हें ठग सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास के बारे में नहीं पता था और ना उन्हें जानकारी थी कि सुकेश द्वारा दिए गए तोहफे अवैध रूप की कमाई से खरीदे गए हैं। हालांकि, कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है।
इसके बाद न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने कहा कि जैकलीन पर 200 करोड़ रुपए के उपहार मिलने का आरोप है। उन्होंने आगे कहा कि कानून में कई बार ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि जब दो करीबी लोगों में से एक व्यक्ति आपराधिक गतिविधि में शामिल होता है, तो दूसरे की भूमिका क्या रहती है, इसे अलग करना आसान नहीं होता। ऐसे मामलों के लिए ट्रायल कोर्ट ही सही रहता है, जहां तथ्यों की गहराई से जांच की जाती है।
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ट्रायल कोर्ट में चलेगा मामला
इस बीच, कोर्ट में जैकलीन के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि उनका मामला ट्रायल कोर्ट में चार्ज तय करने की बहस के केवल पर है। उनका सुप्रीम कोर्ट जाने का उद्देश्य ये है कि वो ट्रायल कोर्ट में उनके मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से जांच चाहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रीक्वेस्ट की है कि हाई कोर्ट के कमेंट को रिकॉर्ड से हटाया जाए।
प्रशांत पाटिल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में यह आदेश दिया है कि ट्रायल कोर्ट स्वतंत्र रूप से चार्ज पर बहस सुनेगा और हाईकोर्ट की टिप्पणियां उसमें कोई बाधा नहीं बनेंगी। रिपोर्टस के अनुसार, उन्होंने अपनी याचिका में बताया कि ED द्वारा दायर सबूतों से कथित तौर पर पता चलता है कि वह सुकेश के टारगेट हमले की शिकार हैं।
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Published By : Sakshi Bansal
पब्लिश्ड 22 September 2025 at 17:35 IST