Aaradhya Bachchan: ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या बच्चन को क्यों खटखटाना पड़ा HC का दरवाजा? Google को मिल गया नोटिस

Aaradhya Bachchan: बॉलावुड कपल ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की 13 साल की बेटी आराध्या बच्चन ने कुछ समय पहले दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

Aaradhya Bachchan had filed a petition in 2023 over fake videos about her
आराध्या बच्चन ने खटखटाया दिल्ली HC का दरवाजा | Image: X

Aaradhya Bachchan: बॉलावुड कपल ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की 13 साल की बेटी आराध्या बच्चन ने कुछ समय पहले दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अमिताभ बच्चन की पोती ने कई वेबसाइट और चैनल पर उनकी हेल्थ को लेकर फैलाई जा रही फर्जी और भ्रामक जानकारी को हटाने के लिए ये याचिका दायर की थी जिसपर अब कोर्ट ने गूगल को नोटिस जारी किया है।

बच्चन परिवार के वकील द्वारा दायर याचिका में आराध्या के खिलाफ पोस्ट किए गए फर्जी कंटेंट को हटाने का अनुरोध किया गया है। आपको बता दें कि ये दूसरी याचिका है जो आराध्या ने इंटरनेट और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके बारे में फर्जी जानकारी को लेकर दायर की है।

आराध्या बच्चन ने खटखटाया दिल्ली HC का दरवाजा

आराध्या की याचिका के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल और बॉलीवुड टाइम नाम के एक एंटरटेनमेंट पोर्टल को नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस मिनी पुष्करणा ने सुनवाई की अध्यक्षता की जिस दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादियों (जिन्हें "विजिटर और अपलोडर" कहा जाता है) को अभी भी मामले में कोर्ट में पेश होना बाकी है। नतीजतन, अब वो खुद का केस नहीं लड़ सकते। कोर्ट ने अगली सुनवाई 17 मार्च को रखी है। 

ये मामला अप्रैल 2023 से चल रहा है जब दिल्ली हाई कोर्ट ने विभिन्न यूट्यूब चैनलों को आराध्या के स्वास्थ्य के बारे में गलत जानकारी फैलाने से रोक दिया था। बता दें कि स्टार किड को लेकर इंटरनेट पर कई सारी फेक न्यूज फैलाई जाती रही हैं। कुछ वीडियो में तो ये तक दावा किया गया कि आराध्या अब नहीं रहीं। 

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आराध्या बच्चन की हेल्थ को लेकर फैलाई गई फेक न्यूज

जब कुछ वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया तो आराध्या बच्चन ने दूसरी याचिका दायर की। तब कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया था कि हर बच्चा, चाहे वह किसी सेलिब्रिटी की संतान हो या नहीं, वो सम्मान और गरिमा का हकदार है। किसी बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में फेक न्यूज फैलाना कानून की नजर में अस्वीकार्य माना गया है। 

आराध्या ने अपनी याचिका में दावा किया था कि वीडियो में छेड़छाड़ की गई तस्वीरों का भी इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन वीडियो से उनकी प्राइवेसी का भी हनन हुआ है।

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Published By:
 Sakshi Bansal
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