अपडेटेड 8 October 2025 at 18:10 IST
Bihar Election: बिहार चुनाव को लेकर ECI का बड़ा फैसला, इन लोगों को मिलेगी पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा; नोटिफिकेशन जारी
बिहार विधानसभा चुनावों में भारतीय निर्वाचन आयोग बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और सेवारत मतदाताओं को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान करेगा, इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है।
- चुनाव न्यूज़
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निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग को और आसान बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने बुधवार को घोषणा की कि 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, पत्रकार और आवश्यक सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी अब डाक मतपत्र के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की है।
बिहार विधानसभा चुनावों में भारतीय निर्वाचन आयोग बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और सेवारत मतदाताओं को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान करेगा
चुनाव आयोग का नोटिफेशन
1. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 6 अक्टूबर, 2025 को बिहार विधानसभा के आम चुनाव और 6 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की है।
2. आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 (सी) के अनुसार, नोटिफेशन जारी किया है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और दिव्यांग मतदाता डाक मतपत्र के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं।
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3. ऐसे मतदाता फॉर्म 12डी का उपयोग करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर अपने BLO के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी को जमा कर सकते हैं। मतदान दल उनके घरों से उनके वोट एकत्र करेंगे।
4. मतदान की तिथि पर आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाता अपने संबंधित विभाग के नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से डाक मतपत्र सुविधा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य, बिजली, यातायात, एम्बुलेंस सेवा, विमानन, लंबी दूरी की सरकारी सड़क परिवहन निगम आदि जैसी आवश्यक सेवाएं इस सुविधा के अंतर्गत आती हैं।
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5. मतदान दिवस कवरेज के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत मीडियाकर्मियों को भी आवश्यक सेवाओं से जुड़े अनुपस्थित मतदाताओं की श्रेणी में शामिल किया गया है और वे डाक मतपत्र सुविधा के हकदार हैं।
6. सेवारत मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट सिस्टम (ईटीपीबीएस) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उनके डाक मतपत्र भेजे जाएंगे। सेवारत मतदाताओं को डाक सेवाओं का खर्च वहन करने की आवश्यकता नहीं है।
7. रिटर्निंग ऑफिसर/जिला निर्वाचन अधिकारी को भी निर्देश दिया गया है कि वे राजनीतिक दलों/चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को उपरोक्त प्रावधानों के बारे में जानकारी दें।
बिहार में कब-कब वोटिंग
बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव और आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर 2025 को की थी। बिहार में कुल 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण का चुनाव गुरुवार 6 नवंबर 2025 को और दूसरे चरण का चुनाव मंगलवार 11 नवंबर 2025 को होगा। वहीं, नतीजे 14 नवंबर 2025 दिन रविवार को आएंगे।
Published By : Rupam Kumari
पब्लिश्ड 8 October 2025 at 18:10 IST