अपडेटेड 27 June 2024 at 21:55 IST

सेबी ने व्यक्तिगत शेयरों को डेरिवेटिव खंड को शामिल करने के लिए मानदंड सख्त किए

भारतीय प्रतिभूति ‍एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को डेरिवेटिव खंड में व्यक्तिगत शेयरों के प्रवेश और निकासी के लिए सख्त मानदंडों को मंजूरी दे दी।

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SEBI introduces norms to curb misuse of real-time share price data
SEBI | Image: Shutterstock

भारतीय प्रतिभूति ‍एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को डेरिवेटिव खंड में व्यक्तिगत शेयरों के प्रवेश और निकासी के लिए सख्त मानदंडों को मंजूरी दे दी। सेबी ने वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) खंड पर गौर करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया।

सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच निदेशक मंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि समिति तीन आयामों- बाजार विकास, निवेशक संरक्षण और जोखिम मापदंड पर गौर करेगी।

उन्होंने कहा कि एफएंडओ खंड पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। समिति द्वितीयक बाजार सलाहकार समिति को रिपोर्ट सौंपेगी।

बाजार नियामक ने कहा, “उचित विनियमन और निवेशक संरक्षण के साथ एक जीवंत प्रतिभूति बाजार पारिस्थितिकी तंत्र के निरंतर विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बोर्ड ने विनियमनों के डेरिवेटिव खंड में शेयरों के प्रवेश और निकासी के लिए पात्रता मानदंड में संशोधन को मंजूरी दे दी है।”

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इस कदम से शेयर बाजारों के वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) खंड से लगातार कम कारोबार वाले शेयरों को बाहर किया जा सकेगा।

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Published By : Deepak Gupta

पब्लिश्ड 27 June 2024 at 21:55 IST