Paytm को बड़ा झटका, RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस किया रद्द; ग्राहकों पर क्या असर होगा?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ('BR Act') की धारा 22(4) के तहत Paytm Payments Bank Limited का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है।
- बिजनेस न्यूज
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ('BR Act') की धारा 22(4) के तहत Paytm Payments Bank Limited का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि Paytm Payments Bank लाइसेंस की शर्तों का पालन करने में विफल रहा।
कोई भी अतिरिक्त कारोबार करने से प्रतिबंधित
Paytm Payments Bank Limited को अब तत्काल प्रभाव से, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(b) में परिभाषित 'बैंकिंग' का कारोबार करने या धारा 6 के तहत निर्दिष्ट कोई भी अतिरिक्त कारोबार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। RBI बैंक को बंद करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करेगा।
एक प्रेस विज्ञप्ति में, RBI ने कहा कि उसने निम्नलिखित कारणों से लाइसेंस रद्द कर दिया है:
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- बैंक के कामकाज का संचालन ऐसे तरीके से किया जा रहा था जो बैंक और उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक था। इस प्रकार, बैंक BR अधिनियम की धारा 22 (3) (b) का पालन नहीं कर रहा है।
- बैंक के प्रबंधन का सामान्य स्वरूप जमाकर्ताओं के हितों के साथ-साथ जनहित के लिए भी प्रतिकूल है। इस प्रकार, बैंक BR अधिनियम की धारा 22 (3) (c) के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा है।
- BR अधिनियम की धारा 22 (3) (e) में परिकल्पित अनुसार बैंक को अपना कामकाज जारी रखने की अनुमति देने से कोई उपयोगी उद्देश्य या जनहित सिद्ध नहीं होगा।
- बैंक अपने लिए जारी किए गए पेमेंट्स बैंक लाइसेंस में निर्धारित शर्तों का पालन करने में विफल रहा, जिससे उसने BR अधिनियम की धारा 22 (3)(g) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।