अपडेटेड 23 September 2025 at 07:39 IST

हर एक व्यक्ति को मिलेगा GST के नए दरों का फायदा, अगर दुकानदारों ने नहीं दी छूट तो क्या करें?

सरकार का कहना है कि संशोधित जीएसटी दरों के लागू होने से अब उपभोक्ताओं को खाद्य वस्तुओं से लेकर जीवन रक्षक दवाओं तक कई चीजें सस्ते दाम पर मिलेंगी।

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GST 2.0 Explained: What Gets Cheaper, What Gets Costlier From September 22 - And How It Impacts Your Wallet
GST 2.0 | Image: Republic

नई दिल्लीः रोजमर्रा के खर्च पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने ‘जीएसटी बचत उत्सव’ की शुरुआत की है। सरकार का कहना है कि संशोधित जीएसटी दरों के लागू होने से अब उपभोक्ताओं को खाद्य वस्तुओं से लेकर जीवन रक्षक दवाओं तक कई चीजें सस्ते दाम पर मिलेंगी।

हालांकि, यह राहत तभी मिलेगी जब दुकानदार और व्यापारी नई दरों को सही ढंग से लागू करें। सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि अगर किसी ग्राहक से नई दरों से ज्यादा वसूली की गई, तो उसकी शिकायत तुरंत दर्ज की जा सकती है।

शिकायत कहां और कैसे करें?

इसके लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल करना सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा 8800001915 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अधिकारियों के अनुसार, शिकायत दर्ज होने के बाद विभाग तुरंत जांच करेगा और उपभोक्ता को उसका हक दिलाया जाएगा।

विशेषज्ञों की राय

बाजार के जानकार मानते हैं कि यह कदम सिर्फ उपभोक्ताओं के लिए बचत का जरिया नहीं है, बल्कि इससे व्यापारियों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। लंबे समय से उपभोक्ताओं को शिकायत थी कि टैक्स दरों में कमी का फायदा अक्सर दुकानों तक नहीं पहुंच पाता। अब सीधे निगरानी और शिकायत तंत्र जुड़ जाने से हालात बदलने की उम्मीद है।

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प्रधानमंत्री का संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा कि यह सुधार 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। उनका कहना है कि उपभोक्ताओं को होने वाली छोटी-छोटी बचत, समय के साथ मिलकर उनकी आर्थिक क्षमता को मजबूत बनाएगी। इससे घरेलू खपत बढ़ेगी और बाजार को भी बल मिलेगा।

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Published By : Kunal Verma

पब्लिश्ड 23 September 2025 at 07:37 IST