अपडेटेड 30 June 2024 at 23:18 IST
Explainer: 1 July से लागू होगा Sim Card पोर्ट कराने का नया नियम, जानिए सिम पोर्टेबिलिटी का नया रूल
अब आप पहले की तरह मोबाइल का सिम किसी और कंपनी में पोर्ट नहीं कर पाएंगे इसके लिए भी ट्राई (TRI) ने नये नियम बनाए हैं जो एक जुलाई से लागू होंगे।
- बिजनेस न्यूज
- 3 min read

Mobile Portability Rule Change From 1st July: आज जून महीने की आखिरी तारीख है और कल से जुलाई महीने की शुरुआत होने जा रही है। एक जुलाई आने के साथ ही देश में कई बदलाव होने जा रहे हैं। एक जुलाई से जहां एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder Price) के नए दाम तय होंगे तो वहीं क्रेडिट कार्ड (Credit Card Rule) को लेकर कई नए नियम आ रहे हैं। इसके अलावा कानून (Law) को लेकर कई बदलाव हुए हैं जो कि एक जुलाई से लागू होने जा रहे हैं। इन सब के अलावा अब मोबाइल पोर्टेबिलिटी (Mobile Portability) को लेकर भी एक जुलाई से बदलाव देखा जाएगा।
अब आप पहले की तरह मोबाइल का सिम किसी और कंपनी में पोर्ट नहीं कर पाएंगे इसके लिए भी ट्राई (TRI) ने नये नियम बनाए हैं जो एक जुलाई से लागू होंगे। चूंकि एक जुलाई से सिम पोर्टेबिलिटी के नियमों में बदलाव हो रहे हैं इसलिए ये मोबाइल फोन यूजर्स के लिए आज की सबसे बड़ी खबर है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने पिछले कुछ दिनों पहले ही सिम कार्ड को लेकर नियमों में कई बदलाव किए हैं इसमें से सबसे जरूरी एक नियम सिम पोर्टेबिलिटी का है जो एक जुलाई से देश भर में लागू होने जा रहा है। आइए आपको बताते हैं क्यों लागू हो रहा है मोबाइल सिम पोर्टेबिलिटी का ये नियम?
क्यों पड़ी पोर्टेबिलिटी को लेकर नए नियमों की जरूरत?
मोबाइल का उपयोग बढ़ने के साथ जहां हमारी बैंकिंग, बातचीत, मेल सोशल मीडिया और घर बैठे ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए कभी भी कहीं भी मनी ट्रांसफर की सुविधाएं हमें मिली तो वहीं कुछ स्पैम कॉल्स और ऑनलाइन फ्रॉड के चलते इस पर साइबर क्राइम के मामलों में भी तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। ऐसे में दूर संचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने देश के करोड़ों मोबाइल सिम यूजर्स की गोपनीयता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्राई की तरफ से सिम कार्ड पोर्ट करने के नियमों में बदलाव किया है। अब नए नियमों के तहत आप किसी कंपनी के सिम कार्ड को किसी और कंपनी के सिम कार्ड में पोर्ट करना चाहते हैं तो पुराने नियमों की बजाए नए नियमों को फॉलो करना होगा।
एक जुलाई से बदलेंगे पोर्टेबिलिटी के नियम
सिम कार्ड को अब नई कंपनी के सिम में पोर्ट करने के लिए 1 जुलाई से पूरे देश मोबाइल पोर्टिबिलिटी के नए नियम जारी किए जाएंगे। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने देश भर में चलते साइबर क्राइम और मोबाइल फ्रॉड की वजह से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नियमों को पहले से ज्यादा सख्त बना दिया है। अभी तक मोबाइल उपभोक्ता किसी भी कंपनी के सिम को बहुत आसानी के साथ दूसरी कंपनी के सिम कार्ड में पोर्ट करवा लेते थे लेकिन नए नियमों के आ जाने के बाद अब ये आसान नहीं होगा।
Advertisement
एक जुलाई के बाद दूसरी कंपनी में ऐसे पोर्ट होगा आपका सिम
एक जुलाई से किसी भी मोबाइल उपभोक्ता के लिए अपना मोबाइल नंबर दूसरी कंपनी के नंबर में पोर्ट करना अब आसान नहीं होगा। इसके लिए उपभोक्ता को अब सबसे पहले एक फॉर्म जमा करना होगा जिसमें यूजर्स की डीटेल्स और सिम की कंपनी की डीटेल्स और पोर्ट करने की वजह संबंधी सभी बातें होंगी। इस फॉर्म को जमा करने के बाद मोबाइल उपभोक्ता को कुछ समय तक इंतजार करना होगा। इस बीच उपभोक्ता को अपनी पहचान मोबाइल नंबर और सभी डीटेल्स को वेरीफाई करवानी पड़ेगी। यूजर को एक ओटीपी भी आएगा जिसको पोर्टिबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह से नया सिम लेते समय भी यूजर को अपना जरूरी पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ सर्टिफिकेट भी देना होगा। वहीं आधार कार्ड से उपभोक्ता का बायोमीट्रिक वेरीफिकेशन भी किया जाएगा।
Published By : Ravindra Singh
पब्लिश्ड 30 June 2024 at 18:40 IST