अपडेटेड 27 December 2025 at 16:59 IST
Income Tax PAN-Aadhaar Link Status: 31 दिसंबर से पहले कैसे लिंक करें आधार-पैन? पढ़िए पूरा प्रोसेस, वरना जुर्माना भरने के लिए रहें तैयार!
PAN-Aadhaar Link Status: जिन लोगों ने अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है, उनके लिए डेडलाइन सिर्फ 4 दिन दूर है।
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How To Ensure Aadhaar-PAN Linking Ahead Of December 31 Deadline | Image:
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PAN-Aadhaar Link Status: जिन लोगों ने अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है, उनके लिए डेडलाइन सिर्फ 4 दिन दूर है। 31 दिसंबर, 2025 तक ऐसा न करने पर अनलिंक किए गए पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएंगे।
पैन के इनऑपरेटिव होने के जोखिम के अलावा, डिफॉल्टरों को उन सर्विसेज में भी रुकावट का सामना करना पड़ सकता है जिनमें पैन कार्ड का इस्तेमाल होता है।
इनकम टैक्स वेबसाइट पर चेतावनी
आधिकारिक इनकम टैक्स वेबसाइट पर लिखा है, “मौजूदा पैन होल्डर्स के लिए, जिन्हें 01-07-2017 को या उससे पहले पैन अलॉट किया गया था, पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है। लिंक आधार सर्विस इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स (ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों) के लिए उपलब्ध है।”
PAN-Aadhaar Link Process: पैन को आधार से लिंक करने का तरीका:
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और अपने क्रेडेंशियल्स से लॉग इन करें
- प्रोफाइल सेक्शन में जाएं और ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें
- अपना पैन और आधार नंबर टाइप करें और ‘ई-पे टैक्स के जरिए पेमेंट करने के लिए जारी रखें’ चुनें और आगे बढ़ें।
- संबंधित असेसमेंट ईयर और पेमेंट का प्रकार ‘अन्य प्राप्तियां’ के रूप में चुनें।
- लागू राशि दूसरों के सामने पहले से भरी होगी। जारी रखें पर क्लिक करें
- अब, चालान जेनरेट होगा। पेमेंट का तरीका चुनें और रीडायरेक्टेड बैंक वेबसाइट पर पेमेंट करें।
- पेमेंट के बाद, ई-फाइलिंग पोर्टल पर पैन को आधार से लिंक किया जा सकता है।
PAN-Aadhaar Link Status: पैन और आधार लिंकिंग का स्टेटस कैसे चेक करें?
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और ‘लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करें
- अपना पैन और आधार क्रेडेंशियल्स डालें और सबमिट करें
- लागू स्टेटस आपकी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा
आधार और पैन पर गलत डिटेल्स को कैसे ठीक करें?
- अपने आधार कार्ड पर डिटेल्स में सुधार के लिए UIDAI पोर्टल पर जाएं
- अपने पैन कार्ड में सुधार के लिए Protean (NSDL) या UTIITSL पर जाएं
- अगर एरर अभी भी बने रहते हैं, तो अपने नजदीकी अधिकृत पैन सर्विस सेंटर पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन चुनें।
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Published By : Kunal Verma
पब्लिश्ड 27 December 2025 at 16:59 IST