अपडेटेड 1 August 2024 at 17:55 IST
क्या 31 अगस्त तक बढ़ गई है ITR फाइल करने की आखिरी तारीख? जानिए क्या है सच्चाई
ITR Filing 2024 Deadline: ITR फाइल करने की आखिरी तारीख को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है।
- बिजनेस न्यूज
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ITR Filing 2024 Deadline: ITR फाइल करने की आखिरी तारीख को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। अब सरकार ने खुद इस दावे का जवाब दिया है।
आपको बता दें कि इनकम टैक्स की वेबसाइट के मुताबिक, 30 जुलाई 2024 तक 6.5 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 7.5% अधिक है। प्रतिदिन दाखिल किए जाने वाले आईटीआर की संख्या 30 जुलाई को 45 लाख से अधिक हो गई।
क्या बढ़ गई आयकर रिटर्न भरने की तारीख?
आयकर रिटर्न भरने की तारीख नहीं बढ़ी है। 31 जुलाई 2024 को ITR भरने की आखिरी तारीख थी। PIB फैक्ट चेक में बताया गया है कि सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे पूरी तरह से झूठे हैं।
देर से ITR दाखिल करने पर जुर्माना
5 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम आय: 1,000 रुपये
5 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक आय: 5,000 रुपये
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय ने वित्त वर्ष 24 के लिए प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से वार्षिक विवरणों की ई-फाइलिंग के संबंध में 25 जुलाई को एक एडवाइजरी जारी की थी। एडवाइजरी के अनुसार, सरकार ने 31 अगस्त, 2024 तक वार्षिक स्टेटमेंट दाखिल करने के लिए ई-फाइलिंग की तारीख बढ़ा दी है।
प्रेस और आवधिक पंजीकरण अधिनियम 2023 के तहत रजिस्टर्ड पब्लिकेशन को वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होता है। वार्षिक स्टेटमेंट एक विशेष मुद्रण वर्ष में समाचार पत्रों के प्रसार का रिकॉर्ड है। वार्षिक रिटर्न ऑनलाइन प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से भरा जा सकता है।
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Published By : Kunal Verma
पब्लिश्ड 1 August 2024 at 17:42 IST