अपडेटेड 13 October 2025 at 22:28 IST
अब PF अकाउंट से एक साथ निकाल सकेंगे पूरा पैसा, EPFO ने कर्मचारियों को दी बड़ी खुशखबरी; जानिए क्या है नया नियम
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF खाते से 100 फीसदी रकम निकालने की अनुमति दे दी है।
- बिजनेस न्यूज
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF खाते से 100 फीसदी रकम निकालने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि अब कर्मचारी अपना और और नियोक्ता दोनों का पूरा अंशदान (100%) अपने PF अकाउंट से निकाल सकते हैं।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) ने सोमवार को सरलीकृत निकासी मानदंडों (simplified withdrawal norms), एक नई दंडात्मक क्षतिपूर्ति निपटान योजना (new penal damages settlement scheme) और EPFO 3.0 के तहत एक व्यापक डिजिटल बदलाव रोडमैप सहित कई प्रमुख सुधारों को मंजूरी दी।
सीबीटी की 238वीं बैठक में, जिसमें राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, श्रम सचिव रमेश कृष्णमूर्ति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, 30 करोड़ से अधिक ईपीएफ सदस्यों के लिए डिजाइन किए गए नए पोर्टफोलियो मैनेजर्स और डिजिटल अपग्रेड के चयन को भी मंजूरी दी गई।
100% तक की रकम निकाल सकेंगे कर्मचारी
इस दौरान बोर्ड ने आंशिक निकासी प्रावधानों के सरलीकरण को मंजूरी दी, जिसमें 13 जटिल खंडों को तीन सुव्यवस्थित श्रेणियों - आवश्यक आवश्यकताएं (शिक्षा, बीमारी, विवाह), आवास आवश्यकताएं और विशेष परिस्थितियां, में विलय कर दिया गया। कर्मचारी अब पात्र शेष राशि का 100% तक निकाल सकेंगे, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान शामिल होगा।
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मुख्य छूटों में ये हैं शामिल
- शिक्षा के लिए 10 गुना तक और विवाह के लिए पांच गुना तक निकासी।
- यूनिफॉर्म मिनिमल सर्विस आवश्यकता को घटाकर 12 महीने कर दिया गया है।
- विशेष परिस्थितियों में सदस्य बिना कारण बताए निकासी कर सकते हैं, जिससे बार-बार होने वाले दावों के अस्वीकार होने की समस्या से निपटा जा सकेगा।
- रिटायरमेंट बचत की सुरक्षा के लिए सदस्य खातों में 25% न्यूनतम शेष राशि रखी जाएगी, जिससे ईपीएफओ की वर्तमान 8.25% दर पर ब्याज सुनिश्चित होगा।
Published By : Kunal Verma
पब्लिश्ड 13 October 2025 at 20:57 IST