अपडेटेड 1 February 2025 at 08:21 IST

Budget 2025: क्या होता है 'पाप टैक्स'? जिसे बजट में इस बार बढ़ा सकती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

'पाप टैक्स' (Sin Tax) उन प्रोडक्ट्स पर लगाए जाने वाले टैक्स को कहते हैं जो स्वास्थ्य और समाज दोनों के लिए हानिकारक हैं।

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Nirmala Sitharaman
क्या होता है 'पाप टैक्स'? जिसे बजट में इस बार बढ़ा सकती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण | Image: Republic

What is Sin Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार (एक फरवरी 2025) को वित्तवर्ष 2025 के बजट का ऐलान करेंगी। इस बजट को लेकर देश के मध्यमवर्ग परिवारों में नई उम्मीदों की किरणें दिखाई दे रही हैं। सरकार आपकी कमाई पर आपसे टैक्स वसूलती है। हर कोई इन टैक्स के बारे में तो जानता होगा लेकिन सरकार आपके शौक वाली चीजों पर भी टैक्स लगाती है। वहीं इस बार देश में 'पाप टैक्स' (Sin Tax) के दायरे को बढ़ा सकती है ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं।  देश में कम लोगों को 'पाप टैक्स' (Sin Tax) के बारे में जानकारी होगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या होता है 'पाप टैक्स' (Sin Tax) और इस बार सरकार इसके बजट पर क्या फैसला लेगी?


'पाप टैक्स' (Sin Tax) उन प्रोडक्ट्स पर लगाए जाने वाले टैक्स को कहते हैं जो स्वास्थ्य और समाज दोनों के लिए हानिकारक हैं। इसमें शराब, गुटखा, पान मसाला, जुआ जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। इन उत्पादों पर लगने वाले टैक्स को 'पाप टैक्स' (Sin Tax) इसलिए कहा गया है ताकि इसका बहिष्कार किया जा सके और समाज के लोग ऐसी हानिकारक गतिविधियों से हट सकें। अगर हम पिछले वित्त वर्ष की बात करें तो 'पाप टैक्स' (Sin Tax) में सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया था। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि इस बार 'पाप टैक्स' (Sin Tax)में सरकार बढ़ोत्तरी कर सकती है। मौजूदा समय 'पाप टैक्स' (Sin Tax) पर 28 फीसदी जीएसटी लगता है।

क्या होता है 'पाप टैक्स' (Sin Tax)

'पाप टैक्स' (Sin Tax) उसे कहते हैं जो उन प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है, जो स्वास्थय और समाज के लिए हानिकारक हैं। भारत में तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, शराब और जुआ खेलना ये सब 'पाप टैक्स' (Sin Tax) के दायरे में आते हैं। इस टैक्स का सिर्फ इतना मकसद है कि वो समाज के लोगों को हानिकारक और बुरी गतिविधियों से अलग रखे। ऐसे काम करने वालों को ज्यादा कर देना पड़े ताकि लोग ऐसे काम से किनारा करें। इसके अलावा महंगे परफ्यूम, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इंपोर्टेड सामान और लग्जरी गाड़ियों पर भी भारत में 'पाप टैक्स' (Sin Tax) वसूला जाता है। चूंकि सिन का मतलब पाप होता है इसलिए इसे 'पाप टैक्स' (Sin Tax) भी कहा जाता है। 

भारत में किन चीजों पर कितना 'पाप टैक्स' (Sin Tax)

'पाप टैक्स' (Sin Tax) पर अगर हम एक्सपर्ट की माने तो चूंकि जीएसटी काउंसिल की बैठकों में इस टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया था, मंत्रियों की बैठक में 'पाप टैक्स' (Sin Tax) को बढ़ाने की सलाह दी गई थी। ऐसे में सिगरेट, तंबाकू और शराब जैसे उत्पादों के उपभोक्ताओं को इस बजट में झटका लगने की उम्मीद है। विदेशों की बात करें तो स्वीडन, यूके और कनाडा जैसे देशों में शराब, तंबाकू, लाटरी और जुए जैसे प्रोडक्ट्स पर सरकारें 'पाप टैक्स' (Sin Tax)वसूलती हैं ऐसे में भारत की बात करें तो भारत में सिगरेट पर 'पाप टैक्स' (Sin Tax)52.7 फीसदी, स्मोकलेस तंबाकू पर 'पाप टैक्स' (Sin Tax) 63 फीसदी और बीड़ी पर 22 फीसदी 'पाप टैक्स' (Sin Tax) लगता है। 

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Published By : Ravindra Singh

पब्लिश्ड 31 January 2025 at 14:54 IST