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पब्लिश्ड 11:56 IST, February 1st 2025

Budget 2025: इनकम टैक्स को लेकर निर्मला का बड़ा ऐलान, कहा- संसद में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल आएगा

Finance Minister Nirmala Sitharaman : संसद में देश का आम बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल आएगा।

Reported by: Digital Desk
Edited by: Dalchand Kumar
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 Sitharaman’s saree featured Madhubani motifs along the border
इनकम टैक्स को लेकर निर्मला का बड़ा ऐलान | Image: R Business/ Screengrab

Nirmala Sitharaman Parliament : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ी जानकारी दी है। संसद में देश का आम बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल आएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार एक फरवरी को बजट 2025-26 पेश करते हुए इस बात का ऐलान किया। वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार अगले हफ्ते एक नया इनकम टैक्स बिल लेकर आएगी। 

इसके अलावा वित्तमंत्री ने ये भी बताया कि टैक्स डिपार्टमेंट 'पहले विश्वास और बाद में जांच' की नीति पर काम करेगा। यह विधि टैक्स से जुड़े नियमों के अनुपालन को सरल बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ऐसा माना जा रहा है कि नए इनकम टैक्स बिल में कई बड़े सुधारों का ऐलान किया जा सकता है। वित्तमंत्री ने कहा कि नया आयकर विधेयक समझने में आसानी होगा और इससे मुकदमेबाजी को कम करने में मदद मिलेगी।

12 लाख की आय तक नहीं देना होगा टैक्स

मध्यमवर्ग के लोगों को इस बार वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा तोहफा दिया है। टैक्स को लेकर निर्मला सीतारमण ने बजट में सबसे बड़ा ऐलान किया है। अब 12 लाख रुपये की सालाना आय तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए अपार खुशी हो रही है कि अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा।

मध्यमवर्ग को मिलेगी बड़ी राहत

बजट 2025 के इस ऐलान से देश के मध्यमवर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए स्लैब और दरों में बदलाव किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि नई संरचना से मध्यम वर्ग के करों में पर्याप्त कमी आएगी तथा उनके हाथों में अधिक धन बचेगा, जिससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

 

ऐसा होगा नया टैक्स सिस्टम

नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होगा। 12 लाख से 16 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर 15 प्रतिशत, 16 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक 20 प्रतिशत, 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये तक 25 प्रतिशत और 24 लाख रुपये से ऊपर की सालाना इनकम पर 30 प्रतिशत टैक्स होगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सालाना 12 लाख रुपये तक की आय वालों को कोई कर नहीं देने से 80 हजार रुपये का लाभ होगा। सालाना 18 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को कर में 70,000 रुपये का फायदा होगा।

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अपडेटेड 12:43 IST, February 1st 2025