अपडेटेड 20 May 2025 at 07:07 IST

BREAKING: 'Revenge Porn' के खिलाफ अमेरिका में बड़ा कदम, राष्ट्रपति ट्रंप और पत्नी मेलेनिया ने किए 'टेक इट डाउन एक्ट' पर साइन

अमेरिका में अब बिना सहमति किसी की निजी तस्वीरें या वीडियो शेयर करना संघीय अपराध के दायरे में आएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पत्नी मेलेनिया ट्रंप ने 'टेक इट डाउन एक्ट' (Take it Down Act) पर हस्ताक्षर किए।

राष्ट्रपति ट्रंप और पत्नी मेलेनिया Revenge Porn एक्ट पर साइन करते हुए | Image: @FLOTUS

Donald Trump signed Revenge Porn: अमेरिका में अब बिना सहमति किसी की निजी तस्वीरें या वीडियो शेयर करना संघीय अपराध के दायरे में आएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पत्नी मेलेनिया ट्रंप ने 'टेक इट डाउन एक्ट'  (Take it Down Act) पर हस्ताक्षर किए, जिससे 'Revenge Porn' को रोकने के लिए ये एक सख्त कानून बन गया है। इस ऐतिहासिक कानून में डीपफेक और AI से बनाए गए अश्लील कंटेंट को भी शामिल किया गया है। खास बात यह रही कि इस विधेयक को पारित करवाने में मेलेनिया ट्रंप की प्रमुख भूमिका रही।

मेलेनिया ट्रंप ने कानून बनाने में निभाई भूमिका

मेलेनिया ट्रंप ने पोस्ट कर लिखा- 'आज, 'टेक इट डाउन' एक्ट से, हम पुष्टि करते हैं कि हमारे बच्चों की भलाई हमारे परिवारों और अमेरिका के भविष्य के लिए केंद्रीय है। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि BE BEST के मूल्य देश के कानून में परिलक्षित होंगे।' 

वाइट हाउस की तरफ से इस मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि फर्स्ट लेडी मेलेनिया ट्रंप ने इस कानून को पास करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह कानू किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी अंतरंग तस्वीरों और वीडियोज को इंटरनेट पर शेयर करना या शेयर करने की धमकी देने के संघीय अपराध बनाता है। AI टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए इस बिल में डीप फेक को भी शामिल किया गया है।

48 घंटे के अंदर हटेगी अश्लील कंटेंट

इस कानून के तहत शिकायत होने पर किसी भी वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफार्म को संबंधित वीडियो या तस्वीर 48 घंटे के अंदर हटाना होगा। इसके अलावा डुप्लीकेट सामग्री को हटाने के लिए भी कदम उठाने होंगे। अमेरिका में संघीय सरकार के फैसला लेने के पहले ही कई देश इस तरह के रिवेंज पोर्न पर प्रतिबंध लगा चुके हैं।

यह भी पढ़ें : ज्योति मल्होत्रा को नहीं कोई पूछताछ, गद्दार साबित हुई तो कितनी होगी सजा?

Published By : Nidhi Mudgill

पब्लिश्ड 20 May 2025 at 07:07 IST