अपडेटेड 7 June 2025 at 10:39 IST
नहीं की दूसरी शादी तो जाना पड़ता है जेल, उम्रकैद की भी हो सकती है सजा; इस देश में है ये अजब-गजब कानून
Unique Marriage Rules: दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पुरुषों को दो शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसा न करने पर उन्हें जेल जाना पड़ सकता है और उम्रकैद की सजा भी हो सकती है। क्या है इस अजब-गजब नियम के पीछे की वजह? जानते हैं...
Strange rules of marriage: दुनियाभर में कई देशों अपने अलग और अनोखे नियमों के चलते सुर्खियां बटोरते हैं। कहीं रहने-खाने को लेकर तो कहीं शादी को लेकर बड़े ही विचित्र नियम-कानून होते हैं। ऐसा ही एक नियम है दो शादी को लेकर। एक देश ऐसा है जहां हर मर्द को दो शादियां करनी ही होती हैं। ऐसा करने से इनकार करने पर उन्हें जेल या फिर उम्रकैद की सजा तक हो सकती है।
आइए जानते हैं कौन है दुनिया का वो देश, जिसमें यह अजब-गजब कानून लागू है? इसके पीछे की वजह क्या है?
दो शादियां क्यों अनिवार्य?
शादी से जुड़ी यह अजीब नियम है अफ्रीकी देश इरीट्रिया में। इस देश के हर पुरुष के लिए दो शादियां करना अनिवार्य होता है। इसके लिए यहां कानून भी बनाया जाता है। अगर कोई शख्स ऐसा नहीं करना चाहता तो उसे जेल और सजा तक हो सकती है। इतना ही नहीं अगर किसी व्यक्ति की पहली पत्नी इसका विरोध किया जाता है तो उसे भी सजा हो सकती है। दोनों को उम्रकैद की सजा दी जा सकती है।
जब यहां की सरकार ने यह कानून बनाया तो दुनियाभर में इसकी आलोचना हुई थी। बावजूद इसके वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटी।
शादी को लेकर यह नियम लागू करने के पीछे कई वजहें बताई जाती हैं। इसमें सबसे प्रमुख है आबादी। दरअसल, इरीट्रिया में पुरुषों की संख्या कम है। वहीं महिलाओं की संख्या उनके मुकाबले दोगुनी है। इसी कारण से इरीट्रिया को जबरन दो शादियां करने पर मजबूर किया जाता है। जान लें कि इरीट्रिया दुनिया के सबसे कम विकसित देशों में शामिल है। इतना ही नहीं ह्यूमन राइट्स के मामले में भी यह देश काफी नीचे है।
स्वीडन की अजब-गजब परंपरा
इरीट्रिया के अलावा और भी कई देश हैं, जहां शादी को लेकर तरह-तरह की परंपराएं हैं। ऐसा ही एक अनोखी परंपरा है स्वीडन में, जहां शादी समारोह में दूल्हा ही नहीं बल्कि उसके दोस्त भी दुल्हन को किस कर सकते हैं। इतना ही नहीं इस अजब-गजब परंपरा में दुल्हन की सहेलियां और अविवाहित महिलाएं भी दूल्हे को चूम सकती हैं।
Published By : Ruchi Mehra
पब्लिश्ड 7 June 2025 at 10:39 IST