अपडेटेड 24 May 2025 at 11:16 IST

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए कौन सी पेंशन स्कीम चलाती है सरकार? मिलते हैं 3 हजार रुपये प्रति महीना, जानिए पात्रता क्या चाहिए

सरकार का उद्देश्य है कि असंगठित क्षेत्र के करोड़ों लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाए। छोटे व्यापारियों की आर्थिक मजबूती देश की अर्थव्यवस्था का आधार है और उनके लिए ये योजना एक तरह का आर्थिक कवच है।

Follow :  
×

Share


व्यापारियों के लिए सरकार की पेंशन स्कीम | Image: File

National Pension Scheme: देश के छोटे दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार में लगे लाखों लोगों के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 2019 में एक स्कीम लेकर आई। केंद्र सरकार ने "राष्ट्रीय पेंशन योजना" (National Pension Scheme for Traders and Self Employed Persons) के तहत व्यापारियों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देने का रास्ता खोला। ये योजना खासतौर पर उन असंगठित व्यापारियों के लिए तैयार की गई, जिनके पास भविष्य के लिए कोई पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभ नहीं होता है।

सरकार का उद्देश्य है कि असंगठित क्षेत्र के करोड़ों लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाए। छोटे व्यापारियों की आर्थिक मजबूती देश की अर्थव्यवस्था का आधार है और उनके लिए ये योजना एक तरह का आर्थिक कवच है। आसान शब्दों में कहें तो व्यापारियों को 60 साल से ऊपर की उम्र के बाद 3 हजार रुपये प्रति महीना देने का वादा है।

योजना की प्रमुख बातें:

किन व्यापारियों को लाभ मिलेगा: 18 से 40 साल की आयु के वो व्यापारी और स्वरोजगार में लगे लोग, जिनका सालाना टर्नओवर डेढ़ करोड़ रुपये से कम है।

पेंशन कब और कितनी मिलती है: 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये प्रति महीना की गारंटीड पेंशन का प्रावधान है।

सरकार कितना योगदान देती है: लाभार्थी को हर महीने एक निश्चित राशि जमा करनी होगी (उम्र के अनुसार 55 रुपये से 200 रुपये महीना तक)। उतनी ही राशि सरकार भी अपने हिस्से से जमा करती है।

रजिस्ट्रेशन: कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के जरिए आधार और बैंक खाता लेकर फ्री रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।

विशेषताएं: व्यापारी को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी और अगर उसकी मौत हो जाती है तो लाभार्थी के पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन का 50 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा।

किन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा?

संगठित क्षेत्र में कार्यरत यानी जो पहले से ही EPFO, NPS का लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोगों को एनपीएस-ट्रेडर्स स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। इनके अलावा पीएम-एसवाईएम के लाभार्थी इस योजना के दायरे में नहीं हैं। टैक्स देने वाले लोग भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।

यह भी पढ़ें: मजदूरों के लिए बुढ़ापे में सहारा बनती है ये स्कीम! सरकार देती है 3000 रुपये प्रति महीना, आप भी कर लें अप्लाई

Published By : Dalchand Kumar

पब्लिश्ड 24 May 2025 at 11:16 IST