Waqf Law: वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल में बवाल, मुर्शिदाबाद में हिंसक प्रदर्शन के बाद बिगड़े हालात; इंटरनैट बैन, कर्फ्यू लगा
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के खिलाफ जारी विरोध ने हिंसक रूप ले लिया। हालात को देखते हुए इलाके में धारा 163 लगा दी गई है।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन ने मंगलवार को हिंसक रूप ले लिया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस को भी निशाना बनाया गया। प्रदर्शनकारियों ने भारी पथराव के बाद कई पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। हालात अब भी तनावपूर्ण है और इलाके में इंटरनैट सेवा बंद कर दी गई है।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के खिलाफ जंगीपुर इलाके में मंगलवार एक विरोध रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में हजारों की संख्या में लोग जुटे थे, इनकी मांग थी कि वक्फ कानून को वापस लिया जाए। मगर विरोध प्रदर्शन ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। पुलिस राष्ट्रीय राजमार्ग 12 से प्रदर्शनकारियों को हटाने गई थी। मगर प्रदर्शनकारियों ने इलाके में तैनात पुलिस पर पथराव कर दिया जिसके बाद हालात और बिगड़ गए।
मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में तनाव
जंगीपुर इलाके में हुए प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा के दौरान वाहनों में तोड़फोड़ की गई। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लार्ठीचार्ज करनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। घंटों की मशक्कत के बाद ही हालात काबू में आ पाए। मगर इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है।
इन इलाकों में इंटरनैट बैन,धारा 163 लागू
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज और सूती इलाकों में मंगलवार (8 अप्रैल) शाम छह बजे से 48 घंटे के लिए धारा 163 लागू कर दी गई है। जंगीपुर अनुमंडल में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में अब भी भारी पुलिसबल तैनात है। झड़प के दौरान कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं, घटना के संबंध में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है।
वक्फ कानून पूरे देश में हुआ लागू
बता दें कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 संसद के दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति की मंज़ूरी के बाद यह कानून बन चुका है। नया कानून पूरे देश में लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि वक्फ अधिनियम को 8 अप्रैल से प्रभावी कर दिया गया है। मगर इस नए कानून के खिलाफ विरोध भी जारी है।
Published By : Rupam Kumari
पब्लिश्ड 9 April 2025 at 09:05 IST