अपडेटेड 10 March 2025 at 12:04 IST
संभल मस्जिद की बाहरी दीवार की पुताई को लेकर क्या पूर्वाग्रह है: उच्च न्यायालय
संभल स्थित जामा मस्जिद की पुताई के मामले में न्यायालय ने एसआई के वकील को मस्जिद की बाहरी दीवार की पुताई को लेकर क्या पूर्वाग्रह है यह बताने को कहा।
UP News: संभल स्थित जामा मस्जिद की पुताई के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के वकील को विशेष रूप से यह बताने को कहा कि मस्जिद की बाहरी दीवार की पुताई को लेकर क्या पूर्वाग्रह है ?
यह निर्देश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद कमेटी द्वारा जताई गई आपत्ति पर दिया। मस्जिद कमेटी ने मस्जिद की बाहरी दीवार की पुताई कराने का आग्रह किया है जिस पर एएसआई की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है।
मस्जिद कमेटी के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने कहा कि एएसआई केवल मस्जिद के भीतर की दीवार के बारे में बात कर रहा है। अदालत ने संभल के जिला मजिस्ट्रेट को वर्ष 1927 में प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच हुए समझौते की मूल प्रति सुनवाई की अगली तिथि 12 मार्च, 2025 को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसी समझौते के तहत मस्जिद एएसआई को सौंपी गई थी।
इससे पूर्व, एएसआई द्वारा सौंपी गई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि मस्जिद के भीतर की दीवार पर सिरेमिक पेंट किया गया है और वर्तमान में पुताई की कोई जरूरत नहीं है। तब अदालत ने एएसआई को मस्जिद परिसर से धूल और घास की सफाई करने करने का निर्देश दिया था।
Published By : Priyanka Yadav
पब्लिश्ड 10 March 2025 at 12:04 IST