अपडेटेड 19 March 2025 at 16:03 IST
Uttar Pradesh: बच्ची की हत्या के लिए व्यक्ति को फांसी की सजा
एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक व्यक्ति को 2024 में सात वर्षीय एक बच्ची का यौन उत्पीड़न करने में विफल रहने के बाद उसकी हत्या करने के लिए बुधवार को फांसी की सजा सुनायी।
उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक व्यक्ति को 2024 में सात वर्षीय एक बच्ची का यौन उत्पीड़न करने में विफल रहने के बाद उसकी हत्या करने के लिए बुधवार को फांसी की सजा सुनायी। विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह एवं प्रदीप भारती ने बताया कि चार महीने की सुनवायी के बाद विशेष न्यायाधीश दीपक कुमार यादव ने 22 वर्षीय जाने आलम को अपराध का दोषी पाया और फांसी की सजा सुनायी।
उन्होंने बताया कि…
उन्होंने बताया कि यह पूरा मामला 18 अक्टूबर 2024 का है जब सात वर्षीय बच्ची अपने घर से सब्जी लेने निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। उन्होंने बताया कि न्यायाधीश दीपक कुमार यादव ने आरोपी का दोष सिद्ध होने पर सजा के साथ ही उस पर एक लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
उन्होंने बताया कि बच्ची के परिवार ने बच्ची के घर नहीं लौटने की जानकारी पुलिस को दी थी और पुलिस ने उसका शव एक खंडहर नुमा मकान से बरामद किया था। सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी जाने आलम की पहचान की गई और एक मुठभेड़ के बाद उसके गिरफ्तार कर लिया गया था।
(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)
Published By : Garima Garg
पब्लिश्ड 19 March 2025 at 16:03 IST