अपडेटेड 21 January 2025 at 13:45 IST

UP: गोंडा में दहेज हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा

गोंडा जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के करीब तीन साल पुराने एक मामले में आरोपी पति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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हत्यारे पति को हुई सजा | Image: PTI

UP News: गोंडा जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के करीब तीन साल पुराने एक मामले में आरोपी पति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अभिनव चतुर्वेदी ने मंगलवार को बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत) नम्रता अग्रवाल ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान तथा अधिवक्ताओं के तर्कों के आधार पर आरोपी पति वसीम को दहेज हत्या का दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अदालत ने मृतका के ससुर रोज अली को दोषमुक्त करार दिया। चतुर्वेदी ने घटना का ब्यौरा देते हुए कहा कि खरगूपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भटपुरवा निवासी रजीउद्दीन ने नौ सितंबर 2022 को स्थानीय थाने पर अपने दामाद व समधी के खिलाफ अपनी पुत्री को दहेज के लिए जलाकर मार डालने का मुकदमा दर्ज कराया था।

प्राथमिकी में कहा गया था कि उन्होंने अपनी बेटी शबनम की शादी ग्राम नरहरिया कल्लूपुरवा निवासी वसीम के साथ की थी। शादी के बाद पति वसीम, ससुर रोज अली, ननद फसीना और वसीना दहेज में बुलेट मोटर साइकिल, सोने की चेन तथा अंगूठी की मांग को लेकर शबनम को प्रताड़ित करने लगे और अंतत: उसे मारकर जला दिया गया।

विवेचना के दौरान साक्ष्य के आधार पर विवेचक ने अभियुक्त रोज अली व वसीम के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया। चतुर्वेदी के अनुसार, सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दोषी पति वसीम को सजा सुनाई और उसके पिता को दोषमुक्त कर दिया।

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Published By : Priyanka Yadav

पब्लिश्ड 21 January 2025 at 13:45 IST