Ram Mandir Donation Case: यूपी गृह विभाग ने ट्रस्ट को SIT की फाइनल रिपोर्ट सौंपी, कई चौंकाने वाले खुलासे

Ram Mandir Donation Case: सूत्रों के अनुसार अयोध्या राम मंदिर कथित दान चोरी मामले में यूपी गृह विभाग ने ट्रस्ट को SIT की फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं।

 
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Ram Mandir: SIT रिपोर्ट में बड़े खुलासे, ट्रस्ट को सौंपी गई अंतिम रिपोर्ट | Image: ANI

Ram Mandir Donation Case: समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने मंगलवार (18 अगस्त) को अयोध्या राम मंदिर में दान की कथित चोरी के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की अंतिम रिपोर्ट जानकारी श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी है। 

सूत्रों के अनुसार, उत्तर प्रदेश गृह विभाग द्वारा जरूरी कार्रवाई पूरी होने के बाद SIT की अंतिम रिपोर्ट मंदिर ट्रस्ट को सौंप गई है। रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट मिली है।

दोबारा गठित हुई थी SIT की टीम

यूपी सरकार ने राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का फिर से गठन किया था और इसमें तीन सीनियर IPS अधिकारियों को शामिल किया था। नई बनी SIT की अगुवाई IG किरण एस कर रहे थे, और इसमें DIG अयोध्या सोमेन वर्मा और SSP अयोध्या डॉ. गौरव ग्रोवर भी शामिल थे।

इससे पहले वाली SIT में लखनऊ कमिश्नर विजय विश्वास पंत और स्पेशल सेक्रेटरी (फाइनेंस) नील रतन कुमार समेत अन्य अधिकारी शामिल थे।

चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट

सूत्रों के अनुसार राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। रिपोर्ट में दोनों के नाम आरोपी के तौर पर शामिल नहीं हैं। चंदा चोरी के मामले में ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठे थे। हालांकि, मामले ही दूसरी जांच अभी जारी है और और डोनेशन फंड के कथित गबन से जुड़े आरोपों और परिस्थितियों की पड़ताल की जा रही है।

August 18, 2026

आठ आरोपी न्यायिक हिरासत में

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अविनाश शुक्ला, संकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमा शंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रमा शंकर उर्फ टिन्नू - को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर 25 जून को राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी।

स्टेटस रिपोर्ट को लेकर SC ने क्या कहा?

इस बीच, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय गड़बड़ी और हेराफेरी की SIT जांच पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सौंपी गई स्टेटस रिपोर्ट को इस स्टेज पर याचिकाकर्ताओं या दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं किया जा सकता।

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Published By : Sahitya Maurya

पब्लिश्ड 18 August 2026 at 12:16 IST