राहुल गांधी मानहानि केस में हुए दोषमुक्त, सुल्तानपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला; अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा है मामला

राहुल गांधी के खिलाफ 2018 के मानहानि मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुल्तानपुर की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कांग्रेस नेता को दोषमुक्त कर दिया है।

 
Follow :
Rahul Gandhi | Image: ANI

Sultanpur Court Dismisses 2018 Defamation Case: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। सुल्तानपुर की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषमुक्त कर दिया है।

जी हां, सोमवार को सुनवाई के दौरान सुल्तानपुर अदालत ने राहुल गांधी को बरी कर दिया। अदालत का फैसला आते ही कांग्रेसियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोर्ट के बाहर ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। उन्होंने ढोल नगाड़े बजाकर अपनी खुशी जाहिर की। 

October 26, 2026

पवन खेड़ा ने जताई खुशी

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। ये राहुल गांधी के लिए सम्मान के प्रतीक हैं, जो भारत के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई में सबसे आगे हैं। यह एक बहुत ही असमान लड़ाई है। हमारे हथियार सत्य और अहिंसा हैं। उनके हथियार झूठ, हिंसा, एजेंसियों का दुरुपयोग और संसाधनों का दुरुपयोग हैं।'

बीजेपी बोली- कोर्ट ने दोषमुक्त किया लेकिन जनता…

वहीं बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि राहुल गांधी भले ही अदालत से दोषमुक्त हो गए हों, लेकिन देश की जनता नहीं करेगी। देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। आज पार्लियामेंट में ब्रिक्स सम्मलेन है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उसमें भी नहीं आए। राहुल गांधी पीएम के माता-पिता को अपशब्द कहते थे, अब उनके अध्यक्ष भी गाली देने लगे हैं।

सुनवाई से पहले क्या बोले शिकायतकर्ता?

सुनवाई से पहले मानहानि केस में शिकायतकर्ता विजय मिश्रा ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए इंसाफ मिलने की उम्मीद जताई थी। उन्होंने कहा था, 'हमें न्याय मिलने की उम्मीद है, खासकर उस बर्ताव को देखते हुए जो उन्होंने उस समय हमारी BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष (अमित शाह) के साथ किया था।'

शाह पर टिप्पणी से जुड़ा मामला क्या?

मिश्रा के वकील के मुताबिक, यह मामला 2018 का है, जब बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने शाह को एक मर्डर केस में आरोपी बताया था। उनकी इस टिप्पणी से नाराज विजय मिश्रा ने फॉर्मल शिकायत दर्ज कराई थी। 

यह भी पढ़ें: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, राहुल गांधी के काफिले की कई गाड़ियां आपस में भिड़ीं, कई घायल
 

Published By : Priyanka Yadav

पब्लिश्ड 26 October 2026 at 12:01 IST