अपडेटेड 4 April 2025 at 20:14 IST
Sambhal Violence: जामा मस्जिद के सदर जफर अली को फिर बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की नियमित जमानत, 10 दिन से खा रहे जेल की हवा
संभल हिंसा मामले में जेल में बंद जामा मस्जिद के सदर एडवोकेट जफर अली को एक और झटका लगा है। जिला कोर्ट ने जफर अली की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है।
Sambhal Violence: संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में जेल में बंद जामा मस्जिद के सदर एडवोकेट जफर अली को एक और झटका लगा है। जिला कोर्ट ने जफर अली की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। 23 मार्च से जफर अली जेल में बंद है, अब उनके पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प है।
संभल दंगा मामले में गिरफ्तार जामा मस्जिद सदर जफर अली की जमानत खारिज होने का मामला में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश सैनी ने बताया कि जामा मस्जिद के सदर जफर अली की जमानत न्यायालय ने खारिज कर दी है। उनपर भीड़ का जमाव कराकर पथराव और फायरिंग पुलिस पर कराने का आरोप है।
संभल हिंसा मामले में जफर अली की गिरफ्तारी
बता दें कि संभल में 24 नवंबर, 2024 को हुई हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जफर अली को साजिश रचने और अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले रविवार को उन्हें बयान दर्ज करने के लिए पुलिस के विशेष जांच दल (SIT) ने जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा के मामले में उन्हें हिरासत में लिया था।
संभल में कैसे हुई हिंसा?
संभल की स्थानीय अदालत में एक याचिका दाखिल की गई है। जिसमें हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मुस्लिम पक्ष जिसे शाही जामा मस्जिद कहता है, वहां पहले हरिहर मंदिर था। 24 नवंबर, 2024 को अदालत के आदेश पर जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा शुरू हुई थी। हिंसा का आरोप एक धर्म विशेष के लोगों पर है। सर्वे करने गई टीम पर पथराव और उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला करके सर्वे के काम को बाधित किया था। प्रदर्शनकारी विरोध करते हुए पुलिस से भिड़ गए थे। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस पूरी हिंसा की जांच SIT कर रही है।
2750 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा
पुलिस ने इस मामले में 40 नामजद और 2750 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। संभल हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार तलाश कर रही है। हिंसा के आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस CCTV फुटेज और अन्य वीडियो की जांच कर रही है।
Published By : Deepak Gupta
पब्लिश्ड 4 April 2025 at 20:08 IST