अपडेटेड 17 July 2024 at 10:14 IST
Prayagraj: माफिया अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर...50 करोड़ की बेनामी संपत्ति अब राज्य सरकार की हुई
Prayagraj News: अतीक अहमद की 50 करोड़ की बेनामी संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में प्रयागराज पुलिस ने कुर्क किया था, जो फिलहाल सरकार की संपत्ति हो गई है।
Atiq Ahmed Property: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मारे गए माफिया अतीक अहमद की लगभग 50 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति अब राज्य सरकार की हुई है। माफिया अतीक अहमद की हत्या के कुछ दिनों बाद हत्या हो गई थी। वो कई मामलों में आरोपी थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अतीक की संपत्ति कुर्क की थी, जो फिलहाल सरकार की संपत्ति हो गई है।
गैंगस्टर एक्ट में प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद की 50 करोड़ की बेनामी संपत्ति को कुर्क किया था। कुर्की के बाद इस अचल संपत्ति के संबंध में आय के वैध स्रोतों से अर्जित करने के तीन माह में साक्ष्य मांगे गए थे, लेकिन दूसरे पक्ष की तरफ से कोई साक्ष्य पेश नहीं किए गए। बाद में कमिश्नर कोर्ट ने कुर्की के आदेश को 7 मार्च को न्यायिक परीक्षण के लिए पत्रावली गैंगस्टर कोर्ट भेजी थी। इस पर गैंगस्टर कोर्ट ने कुर्की के आदेश को सही माना है।
गैंगस्टर कोर्ट ने दिया आदेश
गैंगस्टर कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर कोर्ट के निर्णय को पुष्ट करते हुए बेनामी संपत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में निहित किए जाने का आदेश दिया है। अतीक अहमद के खिलाफ 2020 में कैंट थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी मुकदमे की विवेचना के दौरान माफिया अतीक की बेनामी संपत्ति के बारे में पता चला था।
क्या है जमीन का पूरा मामला?
अतीक अहमद ने ये संपत्ति यमुनापार के लालापुर के अनुसूचित जाति के गरीब राजमिस्त्री हुब लाल के नाम पर खरीदी थी। कटहुला गौसपुर में 2.34 हेक्टेयर जमीन 2015 में हुबलाल के नाम पर रजिस्ट्री कराई गई थी। इस जमीन की सरकारी कीमत 12.42 करोड़ रुपये और बाजार कीमत 50 करोड रुपये है। अतीक अहमद की अवैध और बेनामी संपत्तियों के खिलाफ जब कार्रवाई शुरू हुई तो हुबलाल खुद पुलिस के सामने आया था। उसने अपने नाम पर अतीक अहमद की तरफ से जमीन खरीदने की जानकारी दी थी और बताया था कि अतीक अहमद के खौफ के चलते वो रजिस्ट्री से इनकार नहीं कर सका था। वो अब ये जमीन वापस करना चाहता है।
पुलिस ने इस जमीन कुर्क करने के लिए 29 अगस्त 2023 को पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट भेजी थी। पुलिस की जांच में पता चला कि हुब लाल और उसकी पत्नी के बैंक खातों में अधिकतम 1.65 लाख और 97 हजार रुपये हैं। जांच के बाद पुलिस कमिश्नर कोर्ट को रिपोर्ट पेश की गई। पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा की कोर्ट ने 4 नवंबर 2023 कुर्क करने का आदेश दिया था।
डीसीपी सिटी दीपक भूकर के मुताबिक, 10 महीने 17 दिन में कुर्क संपत्ति राज्य सरकार में निहित किए जाने का ये पहला मामला है। उनके मुताबिक मजबूत साक्ष्य और प्रभावी पैरवी से कुर्क संपत्ति राज्य सरकार में निहित हुई है। पुलिस कमिश्नरेट लागू होने के बाद से लगातार माफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी है।
Published By : Amit Bajpayee
पब्लिश्ड 17 July 2024 at 10:13 IST