अपडेटेड 19 March 2024 at 18:16 IST
बरेली दंगे के मास्टरमाइंड तौकीर रजा को जमीन खा गई या आसमान निगल गया, क्यों नहीं हो रहा गिरफ्तार?
कोर्ट ने 2010 दंगे में तौकीर रजा को मास्टरमाइंड माना है, वो गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा है। प्रेम नगर पुलिस ने उसके घर गैर जमानती वारंट चस्पा किया है।
Maulana Tauqeer Raza : बरेली में 2010 में हुए दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के घर पुलिस ने गैर जमानती वारंट (NBW) चस्पा किया है। इससे पहले फास्ट्रैक कोर्ट के जज रवि दिवाकर ने एसएसपी को मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर पेश करने के निर्देश दिए थे, लेकिन पुलिस अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद से ही तौकीर रजा फरार है। इतना ही नहीं उसके परिजन भी घर छोड़कर फरार हैं।
इससे पहले कोर्ट ने पुलिस को कहा था कि मौलाना तौकीर रजा को 19 मार्च तक गिरफ्तार कर पेश किया जाए। कोर्ट ने 2010 दंगे में तौकीर रजा को मास्टरमाइंड माना है, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा है। प्रेम नगर पुलिस ने उसके घर गैर जमानती वारंट चस्पा किया है। फरार चल रहे मौलाना की तलाश में एसएसपी ने पांच टीमों को लगाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही। उसकी तलाश में पुलिस की टीमें दिल्ली, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल और लखनऊ समेत देश की कई जगहों पर छापेमारी कर रही है।
सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी पर उठे सवाल
मौलाना तौकीर रजा को पुलिस सुरक्षा मिली हुई थी। यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस की सुरक्षा में रहने वाला मौलाना कैसे फरार हो गया? पुलिस मौलाना को समन मिलने के बाद भी क्यों कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। मौलाना पिछले कुछ दिनों से लगातार देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और न्यायपालिका को लेकर लगातार जहर उगल रहा था। अब कोर्ट ने जब इन सभी मामलों को स्वतः संज्ञान में लेकर मौलाना को समन भेजा तो मौलाना घर छोड़कर फरार हो गया।
2010 बरेली दंगे का है मास्टरमाइंड
साल 2010 में बरेली में जुलूस-ए-मोहम्मदी का कार्यक्रम चल रहा था, इसी दौरान दो समुदायों को लेकर हिंसा भड़क गई थी। शहर के कुतुबखाना चौराहे के पास सब्जी मंडी की करीब 20 से ज्यादा दुकानों को दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया था। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि जिले के स्कूलों को भी बंद करना पड़ा था और उपद्रवी इलाकों में हेलिकॉप्टर से निगरानी की जा रही थी। कई दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा पूरे इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द खतरे में पड़ गया था। कोर्ट ने इस पूरे मामले में आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को दंगे का मास्टरमाइंड माना है।
Published By : Sagar Singh
पब्लिश्ड 19 March 2024 at 15:44 IST