अपडेटेड 26 October 2024 at 10:54 IST

UP Crime News: बच्चे से ‘बैड टच’ के मामले में बस चालक को तीन साल की जेल

UP Crime News: बच्चे से ‘बैड टच’ के मामले में बस चालक को तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई है।

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प्रतीकात्मक तस्वीर | Image: Shutterstock

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर की एक अदालत ने तीन वर्षीय छात्र के साथ बस चालक द्वारा ‘बैड टच’ (गलत तरीके से छूने) के मामले में एक बस चालक को दोषी करार दिया और उसे तीन साल की जेल की सजा सुनायी है।

पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि 2017 में थाना एक्सप्रेसवे में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बेटा सेक्टर-132 से स्थित एक नामी स्कूल में पढ़ता था और स्कूल के बस चालक विश्वास ने उसके बेटे को गलत तरीके से छुआ।

उन्होंने बताया कि करीब सात वर्ष तक चले मुकदमे में गौतम बुद्ध नगर के अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो-दो) सौरव द्विवेदी ने शुक्रवार को इस मामले में बस चालक को दोषी पाया तथा उसे तीन साल की कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि दोषी पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है।

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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Published By : Kajal .

पब्लिश्ड 26 October 2024 at 10:54 IST