अपडेटेड 1 October 2024 at 19:19 IST

आलिम ने आनंद बनकर प्रेमजाल में फंसाया फिर करवाया गर्भपात, अब लव जिहाद मामले में आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश के बरेली में लव जिहाद के मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने लव जिहाद के आरोपी को आजावीन कारावास की सजा सुनाई है।

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लव जिहाद मामले में आजीवन कारावास की सजा | Image: Republic

Bareilly love jihad: उत्तर प्रदेश के बरेली में लव जिहाद के मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने लव जिहाद के आरोपी को आजावीन कारावास की सजा सुनाई है। सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर (Ravi Kumar Diwakar) की अदालत ने मुस्लिम युवक आलिम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा के साथ एक लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा आलिम के पिता को 2 साल जेल की सजा सुनाई गई है।

आनंद बनकर युवती से मिला आलिम, प्रेग्नेंट होने पर कराया अबॉर्शन

बरेली के थाना थाना देवरनिया की रहने वाली युवती जब कोचिंग को आती थी, तभी वहां मुस्लिम युवक आलिम अपनी पहचान छिपाकर आनंद बनकर उससे मिलने लगा और धीरे-धीरे युवती को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। मोहम्मद आलिम ने आनंद बनकर मंदिर में छात्रा की मांग में सिंदूर भरा और और दोस्त के कमरे पर ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। छात्रा जब गर्भवती तो गई तो आलिम ने उसका अबॉर्शन करा दिया।

कोर्ट ने आरोपी आलिम को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

पीड़ित छात्रा ने बरेली के देवरनिया थाने में लव जिहाद और जबरन गर्भपात की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मोहम्मद आलिम को आजीवन कारावास और एक लाख का जुर्माना सहित उसके पिता को भी दो साल की सजा सुनाई है।

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Published By : Deepak Gupta

पब्लिश्ड 1 October 2024 at 19:19 IST