अपडेटेड 11 July 2024 at 16:27 IST
AAP सासंद संजय सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर, इस मामले में मुचलके पर मिली जमानत
अदालत ने संजय सिंह को 20 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है। इससे पहले अदालत ने कई सुनवाई में पेश न होने पर AAP नेता के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था।
Sanjay Singh News: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को सुल्तानपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उनके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया हुआ था। उन्हें 2021 में जिला पंचायत चुनाव के दौरान आचार संहिता और महामारी अधिनियम से जुड़े मामले में आरोपी बनाया गया था। संजय सिंह की तरफ से पेश की गई जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई कोर्ट ने जमानत और मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।
विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने संजय सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए AAP नेता को जमानत और मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। संजय सिंह की तरफ से पेश हुए वकील मदन प्रताप सिंह ने कहा- संजय सिंह ने अदालत द्वारा जारी जमानती वारंट के बाद एमपी/एमएलए अदालत में आत्मसमर्पण किया। अदालत ने संजय सिंह को 20 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है।
क्या है पूरा मामला?
इससे पहले अदालत ने कई सुनवाई में पेश न होने पर AAP नेता के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 अप्रैल, 2021 को बंधुआकला थानाध्यक्ष प्रवीन कुमार ने संजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया था कि राज्यसभा सदस्य संजय सिंह हसनपुर गांव में AAP पार्टी की जिलापंचायत सदस्य सलमा बेगम के पक्ष में सभा कर रहे थे, जिसकी अनुमति उनके पास नहीं थी।
कोर्ट के सख्ती के बाद पेशी
FIR के मुताबिक, संजय सिंह के साथ 50 से 60 लोग और थे। उनके खिलाफ जनसभा के दौरान कोविड 19 गाइड लाइन का भी उल्लंघन हुआ था। इस मामले में दूसरे आरोपी पहले ही अपनी जमानत करा चुके हैं। संजय सिंह के खिलाफ कोर्ट ने जमानतीय वारंट जारी किया था। इस मामले में 15 जुलाई को सुनवाई होनी थी। कोर्ट की सख्ती के चलते आज ही संजय सिंह पेश हो गए।
Published By : Sagar Singh
पब्लिश्ड 11 July 2024 at 16:27 IST