अपडेटेड 28 November 2025 at 20:02 IST

Aadhaar New Rules: UIDAI के नए नियम जान लीजिए, अब नाम-पता-जन्मतिथि बदलने के लिए ये डॉक्यूमेंट मान्य

Aadhaar New Rules: आधार कार्ड आजकल हर जगह चर्चा में बना हुआ है। ऐसे में अगर आप भी नाम-पता-जन्मतिथि बदलने के आधार केंद्र पर जा रहे हैं, तो उससे पहले इन डॉक्‍यूमेंट्स को साथ लेकर जाना न भूलें। इन डॉक्‍यूमेंट्स के बिना नहीं होगा अपडेट।

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UIDAI के नए नियम, नाम-पता-जन्मतिथि बदलने के लिए ये डॉक्यूमेंट मान्य | Image: Aadhaar/X

Aadhaar New Rules: आज की तारीख में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) यानी आधार कार्ड के बिना कोई भी कागजी काम नहीं होता है। बैंक अकाउंट ओपन करने से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट बनवाने आदि कई कामों में आधार कार्ड मांगा ही मांगा जाता है। इसलिए जब भी आधार कार्ड को लेकर कोई अपडेट आता है, तो आम लोगों के लिए उस नियम के अनुसार चलना बहुत जरूरी हो जाता है।
UIDAI ने आधार में सुधार के नियमों में बदलाव किया है। अगर आप आधार में नाम से लेकर पता या जन्मतिथि बदलना चाहते हैं, तो कोई भी डॉक्‍यूमेंट्स लेकर जाना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। आधार के सुधार के नए नियमों में कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट ही मान्य होंगे। आइए उन डॉक्‍यूमेंट्स के बारे में जानते हैं।

पता बदलने के लिए डॉक्‍यूमेंट्स

अगर आप आधार कार्ड में पता बदलना चाहते हैं, तो फिर आपको इन डॉक्‍यूमेंट्स को आधार सुधार केंद्र पर जाना होगा। जैसे-पासपोर्ट से लेकर बैंक पासबुक, अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट आदि कागज लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा, अगर आप पानी या बिजली बिल देते हैं, तो तीन महीने से पुराना नहीं होना चाहिए।

नाम बदलने के लिए डॉक्‍यूमेंट्स

UIDAI ने आधार कार्ड में नाम सुधारने के लिए कई जरूरी डॉक्‍यूमेंट्स को तय किया है। इसके लिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा पासपोर्ट, वोटर आई कार्ड और पैन कार्ड के अलावा, सरकारी पहचान पत्र के माध्यम से नाम बदलवा सकते हैं।


जन्मतिथि बदलने के लिए डॉक्‍यूमेंट्स

पता और नाम के अलावा जन्मतिथि बदलने के लिए भी UIDAI ने नियमों में बदलाव किया है। जन्म प्रमाण पत्र के साथ-साथ पासपोर्ट, 10वीं-12वीं की मार्कशीट और फिजिकल पैन कार्ड मान्य हैं। इसके अलावा सरकारी कागज, जहां जन्मतिथि लिखा हो उसे भी उपयोग कर सकते हैं।

आपको बता दें कि UIDAI के नए नियम के अनुसार अब नाम-पता-जन्मतिथि बदलने के लिए एक डॉक्यूमेंट से भी काम हो सकता है। शर्त ये है कि वो वैसा दस्तावेज हो, जिसमें नाम, पता और जन्मतिथि तीनों चीज मौजूद हो। जैसे भारत के पासपोर्ट में ये तीनों हो चीजों का वर्णन होता है। 

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Published By : Sujeet Kumar

पब्लिश्ड 28 November 2025 at 20:02 IST