Twisha Sharma: 'हमें थोड़ी तकलीफ है, एक तबका कह रहा है कि ज्यूडिशियरी फेयर ट्रायल नहीं...', CJI ने ऐसा क्यों कहा, बताया SC ने क्यों लिया सुओ मोटो

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ट्विशा शर्मा के परिवार और आरोपियों से पब्लिक में बयान देने से बचने की अपील की। ​​कोर्ट ने बताया कि उसे इस मामले का खुद से संज्ञान लेने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा।

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Twisha Sharma Death Mystery | Image: Republic

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ट्विशा शर्मा के परिवार और आरोपियों से पब्लिक में बयान देने से बचने की अपील की। ​​कोर्ट ने बताया कि उसे इस मामले का खुद से संज्ञान लेने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि यह कहानी बनाई जा रही है कि न्यायपालिका निष्पक्ष जांच या ट्रायल की इजाजत नहीं देगी क्योंकि आरोपियों में से एक, समर्थ सिंह, कानूनी बिरादरी से हैं, और सास एक पहले की न्यायिक अधिकारी हैं।

कोर्ट ने कहा कि इस सोच से चिंता हुई है और यह खुद से कार्रवाई शुरू करने के पीछे एक वजह थी। CJI ने कहा, "हमें थोड़ा दुख है... पीड़ित के परिवार या दूसरे परिवार के बयानों पर ध्यान न दें। नहीं तो, एक तबका कह रहा है कि ज्यूडिशियरी फेयर ट्रायल की इजाजत नहीं दे रही है। हमें अपनी स्टेट एजेंसियों या CBI पर भी शक नहीं है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस तरह की कहानी बनाई जा रही है। हम यह पक्का करेंगे कि जो भी बुरी घटना हुई है, उसकी निष्पक्ष और बिना भेदभाव के जांच हो।"

सुओ मोटो की बताई वजह

बेंच ने साफ किया कि उसने खुद से कार्रवाई खास तौर पर इस "दर्द भरी" सोच को दूर करने और यह पक्का करने के लिए शुरू की है कि जांच निष्पक्ष और बिना किसी शक के हो। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने दोनों पक्षों से मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोलने के बजाय जांच एजेंसी के सामने अपनी बात रखने की अपील की। कोर्ट ने कहा, ​​"आप जो भी बयान देना चाहते हैं, उसे जांच एजेंसी के सामने रखें, न कि उनके दर्द को छोटी-छोटी बातों में कम करें।"

सुप्रीम कोर्ट ने आगे ट्विशा के पति, समर्थ सिंह और उनकी सास, जो पहले जज थीं, से भी ऐसा करने से बचने की अपील की। कोर्ट ने मीडिया ऑर्गनाइजेशन से भी रिक्वेस्ट की कि वे ऐसे लोगों के बयान रिकॉर्ड करने से बचें जो इस मामले में संभावित गवाह या आरोपी बन सकते हैं, ताकि चल रही जांच पर कोई बुरा असर न पड़े। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा, "हम पीड़ित के परिवार वालों को यह बताना चाहेंगे कि पब्लिक या मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान देने के बजाय, उन्हें जांच एजेंसी के सामने अपना वर्जन रिकॉर्ड करवाना चाहिए ताकि चल रही जांच पर कोई बुरा असर न पड़े।"

'सबसे बड़ी जांच एजेंसी पर भरोसा रखना चाहिए'

सुनवाई के दौरान, मध्य प्रदेश सरकार ने कोर्ट को बताया कि जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर कर दी जाएगी। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि कोर्ट द्वारा कार्रवाई शुरू करने के बाद से कई डेवलपमेंट हुए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा जांच में "नागरिकों का भरोसा बढ़ाने के लिए" दूसरी पोस्टमॉर्टम जांच का निर्देश देना भी शामिल है। कोर्ट ने यह देखकर भी संतुष्टि जताई कि दूसरी पोस्टमॉर्टम के बाद, पीड़ित के शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। कोर्ट ने आगे कहा कि आम लोगों को भी अंदाजे लगाने से बचना चाहिए और सबसे बड़ी जांच एजेंसी पर भरोसा रखना चाहिए जो जांच को उसके सही नतीजे तक ले जाएगी।

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Published By : Kunal Verma

पब्लिश्ड 25 May 2026 at 20:30 IST