अपडेटेड 19 March 2025 at 23:07 IST

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने रेवंत रेड्डी के खिलाफ ड्रोन मामला खारिज किया

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के खिलाफ मार्च 2020 में दर्ज एक प्राथमिकी बुधवार को खारिज कर दी।

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Telangana CM Revanth Reddy. | Image: X/@INCIndia

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के खिलाफ मार्च 2020 में दर्ज एक प्राथमिकी बुधवार को खारिज कर दी। रेड्डी के खिलाफ उक्त प्राथमिकी यहां जनवाड़ा में एक मैदान और आसपास के स्थानों के दृश्य रिकॉर्ड करने के लिए कथित तौर पर बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने के लिए दर्ज की गई थी।

रेवंत रेड्डी उस समय मल्काजगिरि से कांग्रेस के लोकसभा सदस्य थे और उनके खिलाफ एक इमारत की तस्वीरें लेने के लिए कथित तौर पर ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए मामला नरसिंगी पुलिस थाने में दर्ज किया गया था। उन्हें इस मामले के सिलसिले में गिरफ्तार भी किया गया था।

उन्होंने बाद में मामले को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की।

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि जिस क्षेत्र (क्रिकेट मैदान और आसपास के स्थान) में ड्रोन उड़ाया गया, वह प्रतिबंधित या निषिद्ध क्षेत्र नहीं है। दस्तावेजों और अन्य चीजों की पुष्टि करने के बाद अदालत ने बुधवार को रेड्डी के खिलाफ मामला खारिज कर दिया।

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Published By : Deepak Gupta

पब्लिश्ड 19 March 2025 at 23:07 IST